ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण का बड़ा एक्शन: बिलासपुर में ₹48 करोड़ की 24 हजार वर्गमीटर जमीन से हटाया अवैध कब्जा, निर्माण ध्वस्त

ग्रेटर नोएडा (उत्तर प्रदेश): ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने अपने अधिसूचित क्षेत्र में अवैध कब्जे और अनधिकृत प्लॉटिंग के खिलाफ सख्त अभियान चलाते हुए बिलासपुर क्षेत्र में लगभग 24 हजार वर्गमीटर जमीन को अतिक्रमण मुक्त करा लिया है।

बुधवार को प्राधिकरण के प्रवर्तन दस्ते ने भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर अवैध निर्माणों को ध्वस्त कर दिया। कब्जामुक्त कराई गई इस बेशकीमती जमीन की अनुमानित बाजार कीमत लगभग 48 करोड़ रुपये आंकी गई है। यह संपूर्ण कार्रवाई प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) एन. जी. रवि कुमार के कड़े निर्देशों के तहत अमल में लाई गई।

📋 नोटिस के बाद भी नहीं हटा अतिक्रमण, खसरा संख्या 1554 पर चल रही थी अवैध प्लॉटिंग

प्राधिकरण अधिकारियों के अनुसार बिलासपुर क्षेत्र में भू-माफियाओं द्वारा सरकारी व अधिसूचित भूमि पर कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा था:

  • अवैध प्लॉटिंग की कोशिश: बिलासपुर स्थित खसरा संख्या 1554 की अधिसूचित जमीन पर कुछ कॉलोनाइजर अनधिकृत रूप से प्लॉटिंग और पक्के निर्माण कर कब्जा जमाने की फिराक में थे।

  • अनदेखा किया नोटिस: प्राधिकरण द्वारा पहले संबंधित कॉलोनाइजरों को कानूनी नोटिस जारी कर स्वयं अतिक्रमण हटाने के स्पष्ट निर्देश दिए गए थे, परंतु तय समय सीमा में कब्जा नहीं हटाया गया।

🔨 वर्क सर्किल-8 की टीम ने मौके पर पहुंचकर ध्वस्त किए अवैध निर्माण

नोटिस की अवहेलना के बाद प्राधिकरण ने त्वरित ध्वस्तीकरण अभियान चलाया:

  • टीम की कार्रवाई: परियोजना विभाग के वरिष्ठ प्रबंधक नागेंद्र सिंह के नेतृत्व में वर्क सर्किल-8 की विशेष टीम सुरक्षा कर्मियों के साथ मौके पर पहुंची।

  • ध्वस्तीकरण: टीम ने भारी मशीनों की मदद से बाउंड्रीवॉल, पक्के स्ट्रक्चर और अवैध रास्तों को पूरी तरह जमींदोज कर जमीन को खाली कराया।

  • निगरानी तंत्र: प्राधिकरण के महाप्रबंधक ए. के. सिंह ने स्पष्ट किया कि अधिसूचित क्षेत्र में अवैध प्लॉटिंग और अवैध निर्माण किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे और पूरे क्षेत्र की लगातार सैटेलाइट व ऑन-ग्राउंड निगरानी की जा रही है।

⚠️ अवैध कॉलोनियों के जाल से बचने की अपील, प्लॉट खरीदने से पहले करें जांच

प्राधिकरण के एसीईओ सुमित यादव ने आम नागरिकों को भू-माफियाओं के बहकावे में न आने की सख्त हिदायत दी है:

  • पूंजी की सुरक्षा: उन्होंने आम जनता से अपील की कि वे अपनी गाढ़ी कमाई अवैध कॉलोनियों में प्लॉट खरीदकर जोखिम में न डालें।

  • सत्यापन जरूरी: ग्रेटर नोएडा अधिसूचित क्षेत्र में कोई भी भूखंड या संपत्ति खरीदने से पूर्व प्राधिकरण कार्यालय से संपर्क कर जमीन के वैधानिक स्टेटस की पुष्टि अवश्य कर लें।

  • निरंतर कार्रवाई की चेतावनी: अधिकारियों ने दोहराया कि अधिसूचित क्षेत्र में बिना वैधानिक लेआउट पास कराए अवैध प्लॉटिंग करने वालों के खिलाफ भविष्य में भी ध्वस्तीकरण और कानूनी कार्रवाई का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।

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