ECI News Updates: मुख्य चुनाव आयुक्त और आयुक्तों की बैठक में मतभेद की खबरों पर विराम, BLO को लेकर हुआ बड़ा ऐलान
पिछले कुछ दिनों से विवादों और चर्चाओं में घिरे चुनाव आयोग (ECI) ने शीर्ष अधिकारियों के बीच मतभेद के तमाम कयासों को खारिज करते हुए शनिवार को एक उच्च स्तरीय अहम बैठक की. मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के साथ दोनों चुनाव आयुक्तों ने इस बैठक में हिस्सा लिया. आयोग ने स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (SIR) प्रक्रिया के दौरान सूची से कटे नामों को लेकर दावों और आपत्तियों की नई तारीखें जारी कर दी हैं, ताकि छूटे हुए नाम आसानी से दोबारा जुड़वाए जा सकें. दिल्ली के CEO की रिक्वेस्ट पर दावे-आपत्तियां दाखिल करने की समयसीमा 30 अक्टूबर 2026 तक और महाराष्ट्र के लिए 12 अक्टूबर 2026 तक बढ़ा दी गई है.
🏠 2. अब घर-घर जाकर दस्तावेज इकट्ठा करेंगे BLO, बेघर और मजदूरों के लिए बनेंगे हेल्प डेस्क
चुनाव आयोग द्वारा जारी आधिकारिक बयान के अनुसार, बैठक में कई बड़े और दूरगामी फैसले लिए गए हैं. अब बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) एसआईआर के संबंध में नोटिस पाने वाले लोगों के घर जाकर खुद दस्तावेज एकत्र करेंगे, जिससे आम नागरिकों को व्यक्तिगत सुनवाई के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा. इसके अलावा जिला चुनाव अधिकारियों (DEOs) को निर्देश दिए गए हैं कि वे जरूरत के हिसाब से नाइट शेल्टर, मजदूरों, गरीबों और बेघर लोगों के लिए विशेष हेल्प डेस्क स्थापित करें. फॉर्म-6 के साथ घोषणा-पत्र जमा करने की अनिवार्यता जारी रहेगी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने भी सही ठहराया है.
✈️ 3. अधिकारियों की विदेश यात्रा के लिए आयोग की मंजूरी अनिवार्य, 20 राज्यों में पूरा हो चुका है SIR
बैठक में प्रशासनिक कसावट लाते हुए यह कड़ा निर्णय लिया गया है कि अब किसी भी अधिकारी की विदेश यात्रा के लिए चुनाव आयोग से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा. इसके साथ ही कैबिनेट सचिव को भेजे गए पत्र पर सफाई देते हुए आयोग ने स्पष्ट किया कि वह पत्र किसी नीतिगत फैसले से नहीं, बल्कि प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत एक अधिकारी के कार्य-वितरण से जुड़ा था. आयोग ने बताया कि बिहार और पश्चिम बंगाल समेत देश के 20 राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों में SIR की प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी हो चुकी है, और जिन लोगों के नाम सूची में छूट गए हैं, वे निरंतर अद्यतन प्रक्रिया के तहत आवेदन कर सकते हैं.