शाजापुर में नेशनल लोक अदालत 08 मार्च को

शाजापुर

08 मार्च को नेशनल लोक अदालत में प्रकरणों के निराकरण के लिए जिले एवं तहसील को मिलकार 19 न्यायिक खण्डपीठ गठित

लोक अदालत में निराकृत होने वाले प्रकरणों में न्यायालय फीस वापसी सुलभ तरीके मिलेगी

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार 08 मार्च 2025 को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शाजापुर श्री ललित किशोर के कुशल मार्गदर्शन में जिला मुख्यालय शाजापुर तथा तहसील न्यायालय शुजालपुर में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा हैं। इस लोक अदालत में न्यायालय में लंबित सिविल, आपराधिक, मोटर दुर्घटना दावा, चैक बाउंस, श्रम विवाद, पारिवारिक विवाद, विद्युत, भूमि अधिग्रहण एवं अन्य मामलों के साथ ही जलकर, संम्पत्तिकर, बैंक ऋण व विद्युत संबंधी प्री-लिटिगेशन प्रकरणों का निराकरण भी किया जायेगा।

सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकारण शाजापुर श्रीमती नमिता बौरासी ने बताया कि नेशनल लोक अदालत में प्रकरणों के निराकरण के लिये प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री ललित किशोर द्वारा जिला मुख्यालय में 13 एवं तहसील न्यायालय शुजालपुर में 06 न्यायिक अधिकारियों की कुल मिलाकर 19 खण्डपीठ गठित कर सभी खंडपीठों के लिये पीठासीन अधिकारियों को भी नामित किया है एवं उक्त खण्डपीठ में एक-एक अधिवक्ता को सुलहकर्ता सदस्य के रूप में नामांकित किया गया है। आयोजन की तिथि पर इन्हीं खण्डपीठ के पटल पर विभिन्न मामलों को रखा जाएगा एवं आपसी सुलह समझौतों के माध्यम से प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा। सचिव श्रीमती नमिता बौरासी ने नेशनल लोक अदालत को सफल बनाने के हेतु जिले के सभी अधिवक्ता संघों और उनके अधिवक्ता सदस्यों से प्रकरणों के निराकरण में सहयोग की अपेक्षा की है। इसके अतिरिक्त उपभोक्ता फोरम से संबंधित विचाराधीन मामलों को निपटाने के लिए जिले में पृथक से विशेष खंडपीठ क्रमांक 19 गठित की गई है। अधिवक्ता एवं पक्षकार उपभोक्ता फोरम में लंबित मामलों का निराकरण नेशनल लोक अदालत के माध्यम से करवाना चाहते है तो यथाशीघ्र उपभोक्ता फोरम में संपर्क कर अपने प्रकरण नेशनल लोक अदालत में रखवा सकते है और लोक अदालत का लाभ ले सकते है।

नेशनल लोक अदालत में विभिन्न विभागों के द्वारा छूट दी जा रही है, जिसमें से नगरपालिका के संपत्तिकर और जलकर के बकायादारों को विशेष छूट प्रदान की जा रही है। करदाता बकाया कर जमा कर विशेष छूट का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ये छूट इस प्रकार रहेगी। नगरीय पालिका में संपत्ति कर के प्री-लिटिगेशन प्रकरण में 50 हजार रूपये तक के प्रकरण में अधिभार में 100 प्रतिशत, 50 हजार से 01 लाख तक के प्रकरण में अधिभार में 50 प्रतिशत तथा 01 लाख रूपये से अधिक के प्रकरण में अधिभार में 25 प्रतिशत की छूट दी जायेगी। जल कर के प्री-लिटिगेशन प्रकरण में 10 हजार तक के प्रकरण में अधिभार में 100 प्रतिशत, 10 हजार से 50 हजार तक के प्रकरण में अधिभार में 75 प्रतिशत तथा 50 हजार रूपये से अधिक के प्रकरण में अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट दी जायेगी।

इसी तरह में विद्युत विभाग में प्री-लिटिगेशन स्तर केवल 50 हजार तक के आंकलित सिविल दायित्व के प्रकरण में 30 प्रतिशत तक छूट एवं संपूर्ण ब्याज माफ तथा लिटिगेशन स्तर (न्यायालय में लंबित प्रकरण) में 20 प्रतिशत तक छूट एवं संपूर्ण ब्याज माफी दी जायेगी।

जिला प्राधिकरण शाजापुर के सचिव श्रीमती नमिता बौरासी ने अपील की है कि नेशनल लोक अदालत में दी जा रही छूट का लाभ प्राप्त कर अपना बकाया संपत्ति कर व जल कर जमा कर अच्छे नागरिक होने का परिचय दें। यह छूट केवल केवल एक मुश्त बकाया राशि जमा करने पर ही देय होगी एवं विद्युत के प्रकरणों में अपराध शमन शुल्क राशि सहित एक मुश्त जमा करने पर ही छूट का लाभ लिया जा सकेगा। उपरोक्त छूट विभागों द्वारा केवल 08 मार्च 2025 को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत के लिए ही मान्य रहेगी। साथ ही लोक अदालत में अपने प्रकरणों का निराकरण किए जाने पर कोर्ट फीस सुलभ तरीके से वापस की जायेगी। क्योंकि लोक अदालत का आदेश अंतिम होता है, जिससे विवाद हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है।

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