कलेक्टर श्री आशीष सिंह ने स्वास्थ्य संस्थानों में सुरक्षा संबंधी जारी किये आदेश। अस्पतालों में मरीजों के पास एक ही परिजन के रहने की होगी अनुमति
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इंदौर जिले में शासकीय, निजी स्वास्थ्य संस्थानों एवं मेडिकल कॉलेजों की सुरक्षा के मद्देनजर कलेक्टर श्री आशीष सिंह द्वारा दिशा-निर्देश जारी किये गए हैं। यह दिशा-निर्देश गत दिनों संपन्न हुई सभी शासकीय एवं निजी चिकित्सालयों के चिकित्सकों/संचालकों तथा जूडा अध्यक्ष, महात्मा गाँधी मेडिकल कॉलेज इंदौर के अधीनस्थ चिकित्सा संस्थानों के अधीक्षकों की कार्यशाला में दिए गए सुरक्षा संबंधी सुझावों के आधार पर जारी किए गए हैं।
इस संबंध में कलेक्टर श्री आशीष सिंह द्वारा जारी आदेशानुसार समस्त शासकीय एवं निजी स्वास्थ्य संस्थानों/मेडिकल कॉलेजों में मरीजों के पास एक ही परिजन के रहने की अनुमति होगी, जिससे भीड़ की स्थिति उत्पन्न न हो। केवल बुजुर्ग, छोटे बच्चे के मरीज होने एवं महिला अटेंडर होने की स्थिति में ही 2 परिजनों को अस्पताल परिसर में रहने की अनुमति होगी। समस्त शासकीय एवं निजी स्वास्थ्य संस्थानों/मेडिकल कॉलेजों में सुरक्षा की दृष्टि से सुरक्षाकर्मियों के द्वारा प्रवेश हेतु आवश्यकतानुसार ब्रीथ एनालाइजर (श्वास परीक्षण यंत्र) का उपयोग करने के निर्देश दिए गए हैं जिससे की नशे की अवस्था में कोई भी अवांछित व्यक्ति परिसर में प्रवेश नहीं कर सके।
यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।
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Directorate of Health Services, Madhya Pradesh