शाजापुर-दो प्रकरणों में 16 लाख रूपये का अर्थदण्ड,मामला खादय पदार्थ का

शाजापुर 18 जनवरी 2021/ न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर कलेक्टर श्रीमती मंजूषा विक्रांत राय के न्यायालय द्वारा दो प्रकरणों में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत कुल 16 लाख रूपये का अर्थदण्ड लगाया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार एक प्रकरण में 31 जुलाई 2019 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा शाजापुर के बेरछा मंडी के प्रतिष्ठान कैलाश किराना स्टोर का निरीक्षण किया गया था, जिसमें सुबाग एगमार्ग देशी घी (पैक्ड) 500 एमएल के 20 पैकेट कुल 10 लीटर विक्रयार्थ संग्रहित पाए गये। इसका नमूना लिया गया, जिसे जाँच के लिए भेजा गया था। जाँच रिपोर्ट में उक्‍त घीं अवमानक पाया गया। इस पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता कैलाश जैन, वार्ड क्रमांक 14 बेरछा गांव बेरछा मंडी जिला शाजापुर, प्रबंधक निदेशक नामिनी वीएसपी डेयरी इन्डस्ट्री उमरगांव जिला बलसाड़ गुजरात तथा डीलर सनमार्केटिंग शुजालपुर मंडी जिला शाजापुर के विरूद्ध प्रकरण दर्ज किया गया। इस प्रकार अवमानक घीं का मानव उपयोग हेतु संग्रहण एवं विक्रय करने के दोषी पाए जाने पर न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर कलेक्टर द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ के निर्माता प्रबंधक निदेशक नामिनी वीएसपी डेयरी इन्डस्ट्री उमरगांव जिला बलसाड़ गुजरात के विरूद्ध 5 लाख रूपये और डीलर सनमार्केटिंग शुजालपुर मंडी जिला शाजापुर के विरूद्ध 2 लाख रूपये एवं कारोबारकर्ता एवं विक्रेता कैलाश जैन, वार्ड क्रमांक 14 बेरछा गांव बेरछा मंडी जिला शाजापुर के विरूद्ध एक लाख रूपये इस प्रकार कुल 8 लाख रूपये का अर्थदण्ड लगाया गया है।

इसी प्रकार दूसरे प्रकरण में 31 जुलाई 2019 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा शाजापुर के बेरछा मंडी के प्रतिष्ठान संचालक कैलाश जैन, कैलाश किराना स्टोर का निरीक्षण किया गया था, जिसमें धोलपुर फ्रेश देशी घी (पैक्ड) का विक्रय करते हुए पाया गया। खाद्य अधिकारी द्वारा धोलपुर फ्रेश देशी घी पैक्ड बेच नंबर 11 के 4 पैकेट (4 लीटर) खरीदा गया तथा पंचनामा बनाया गया। इस घी के नमूने विश्लेषण हेतु प्रयोगशाला को भेजे गये। जाँच रिपोर्ट में उक्‍त घी अवमानक पाया गया। इस पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता कैलाश जैन, वार्ड क्रमांक 14 बेरछा गांव बेरछा मंडी जिला शाजापुर, प्रबंधक निदेशक नामिनी भोलेबाबा मिल्क फूड इंडस्ट्री धोलपुर राजस्थान तथा सेवकराम-घनश्याम दौलतगंज उज्जैन के विरूद्ध प्रकरण दर्ज किया गया।

इस प्रकार अवमानक घीं का मानव उपयोग हेतु संग्रहण एवं विक्रय करने के दोषी पाए जाने पर न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर कलेक्टर द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ के निर्माता प्रबंधक निदेशक नामिनी भोलेबाबा मिल्क फूड इंडस्ट्री धोलपुर राजस्थान के विरूद्ध 5 लाख रूपये और डीलर सेवकराम-घनश्याम दौलतगंज उज्जैन के विरूद्ध 2 लाख रूपये तथा कारोबारकर्ता एवं विक्रेता कैलाश जैन, वार्ड क्रमांक 14 बेरछा गांव बेरछा मंडी जिला शाजापुर के विरूद्ध एक लाख रूपये इस प्रकार कुल 8 लाख रूपये का अर्थदण्ड लगाया गया है।

इस प्रकार दोनों प्रकरणों में कुल 16 लाख रूपये का अर्थदण्ड लगाया गया है।

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