हत्या के 3 आरोपीयों को आजीवन कारावास व जुर्माना

शाजापुर। माननीय न्याीयालय षष्ठम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (श्रीमती नीतूकांता वर्मा) शाजापुर (म0प्र0) द्वारा आरोपीगणों को निम्‍न सजा से दण्डित किया गया, सजा का विवरण इस प्रकार है :-

01 रवि पिता कैलाश बंजारा निवासी शंकरपुर जागीर जिला उज्जैन को धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास तथा 5000/- रू अर्थदण्ड, धारा 201 भादवि में 03 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 3000/- अर्थदण्ड , धारा 120बी भादवि में आजीवन कारावास तथा 3000/- रू अर्थदण्ड, आयुध अधिनियम 2019 की धारा 25 (1-बी)(ए) के तहत 03 वर्ष का सश्रम कारावास 3000/- रू अर्थदण्ड , धारा 27 (1) के तहत आजीवन कारावास 3000/- रू अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
02 राकेश पिता रमेश बंजारा ग्राम घटिया जिला उज्जैन को धारा 302/34 भादवि में आजीवन कारावास तथा 5000/- रू अर्थदण्ड, धारा 201 भादवि में 03 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 3000/- अर्थदण्ड, धारा 120 बी भादवि में आजीवन कारावास तथा 3000/- रू अर्थदण्ड
03 नवीन पिता कैलाश बंजारा निवासी शंकरपुर जागीर जिला उज्जैन धारा 302/34 भादवि में आजीवन कारावास तथा 5000/- रू अर्थदण्ड, धारा 201 भादवि में 03 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 3000/- अर्थदण्ड, धारा 120 बी भादवि में आजीवन कारावास तथा 3000/- रू अर्थदण्ड।

अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री रमेश सोलंकी जिला शाजापुर ने बताया कि दिनांक 18.04.2021 को नरेन्द्र कुशवाह उप-निरीक्षक के पद पर पदस्थ थे। उक्त दिनांक को वह थाना-मोबाईल वाहन कं०- एम.पी03/ए-3308 से चालक सैनिक निर्भयसिंह पाटीदार के साथ कस्बा गस्त हेतु रवाना हुआ थे। कस्बा गस्त के दौरान रेल्वे स्टेशन रोड़ पुलिया के पास पहुँचे, जहाँ पर बिना नंबर की स्विफ्ट डिजायर कार सफेद रंग की सामने से आते दिखी। बिना नंबर की कार होने से उस कार को रोककर चेक किया, चेकिंग के दौरान कार में बैठे चार व्यक्तियों से पूछताछ की और कार को चेक करते कार के ड्रायवर सीट व पैरदान पर खून मिला। शंका होने पर आरक्षक शैलेन्द्र, आरक्षक शैलेन्द्र शर्मा तथा आरक्षक प्रदीप सिकरवार को मौके पर बुलाया। बाद अंदर बैठे चार व्यक्तियों के नाम-पता पूछते कार चालक ने अपना नाम नवीन पिता कैलाश बंजारा, निवासी-शंकरपुर जागीर, जिला उज्जैन। अन्य बैठे तीन व्यक्तियों ने अपना नाम रवि पिता कैलाश, निवासी-शंकरपुर जागीर, जिला-उज्जैन, राकेश पिता रमेश बंजारा, निवासी घटिया, जिला-उज्जैन, विशाल पिता अशोक लश्करी निवासी-पान बिहार, जिला-उज्जैन का होना बताया। मौके पर राहगीर पंचान धर्मेन्द्र पिता राधेश्याम, निवासी-शाजापुर, प्रवेश रंगशाही, निवासी-विजय नगर आ गये थे। शंका होने पर पंचान के समक्ष कार की डिग्गी चेक की थी, जिसमें एक व्यक्ति की लाश रखी होने से उप-निरीक्षक द्वारा जरिये वायरलेस कर थाना प्रभारी उदयसिंह अलावा को मौके पर बुलाया। बाद कार में बैठे नवीन, रवि, विशाल और राकेश ने मृतक का नाम नारायण आंजना पिता शिव आंजना, उम्र 32 वर्ष, निवासी शंकरपुर जागीर, जिला-उज्जैन का होना बताया। अभियुक्तगण से पूछताछ करने पर उन्होंने बताया कि मृतक नारायण आंजना से शराब के धंधे का विवाद चल रहा था, जिसे वे सभी नारायण आंजना को मारने के उद्देश्य से उसकी कार में शराब लेने की बोलकर राजस्थान लेकर गये थे और डग बड़ोद में उन्होंने शराब पी थी। नारायण मामा ने बोला था कि उनके हिसाब से काम किया करो, इसी बात को लेकर ग्राम-इंदोक झारडा में उनका मृतक नारायण आंजना से विवाद हो गया, तो नवीन, राकेश और विशाल ने नारायण आंजाना के दोनों हाथ पकड़ लिये और रवि ने बताया कि उसने अपनी देशी पिस्टल से एक गोली नारायण आंजना के सिर के पीछे मारी थी, जिससे नारायण आंजना की मौके पर ही मृत्यु हो गई थी। फिर उन अभियुक्तगण ने लाश को कार की डिग्गी में रखा तथा लाश को ठिकाने लगाने हेतु वे शाजापुर आये थे। बाद में मौके पर उक्त पंचान के समक्ष आरोपी रवि के कब्जे से एक देशी पिस्टल, मैग्जिन व खाली कारतूस का खोका जप्त किया व कार को जप्त किया गया। आरोपीगण को विधिवत गिरफ्तार किया गया, बाद मृतक नारायण के शव को शव वाहन के माध्यम से सरकारी अस्पताल शाजापुर के मर्चुरी रूम में रखवाया था। बाद में मय फोर्स के चारों गिरफ्तार शुदा आरोपीगण एवं जप्तशुदा आलाजरब एवं कार के थाना वापस आये। आरोपीगण को बंद हवालात किया एवं जप्तशुदा आलाजरब एच०सी०एम० के जिम्मे किये। कार को थाना परिसर में खड़ी कर आरोपीगण के विरूद्ध अप०क्र.-179/2021 अंतर्गत धारा 302, 120 बी. 34 भा०द०वि० एवं 25, 27 आर्म्स एक्ट के अधीन पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। घटनास्थल पर मर्ग कं0-0/21 धारा-174 जा० फौ० देहाती नालिसी उप निरीक्षक द्वारा पेश की, जिस पर से असल मर्ग कं0-14/21 कायम किया गया। तत्पश्चात थाना कोतवाली शाजापुर पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई। सम्पूर्ण अनुसंधान पश्चात आरोपीगण के विरूद्ध अभियोग पत्र सक्षम न्यायालय में पेश किया।
प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी उपसंचालक (अभियोजन) सुश्री प्रेमलता सोलंकी शाजापुर एवं श्री रमेश सोलंकी, अतिरिक्त(जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला शाजापुर द्वारा की गई। माननीय न्यायालय ने अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्कों से सहमत होते हुये आरोपीगण को दण्डित किया।
मीडिया प्रभारी
सचिन रायकवार
प्रभारी डी.पी.ओ. शाजापुर

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