नर्स की हत्या कर उसकी लाश को जलाने वाले आरोपीयों को आजीवन कारावास

शाजापुर। शासकीय अस्पताल आष्टा जिला सीहोर की स्टाफ नर्स की हत्या कर उसकी लाश को जलाने वाले आरोपीयों को आजीवन कारावास। जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार ने बताया कि, माननीय न्यायालय पष्ठम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्या‍याधीश जिला शाजापुर म.प्र. द्वारा आरोपीगण हनीफा बी फकीर पत्नि अंसार शाह निवासी मारूपुरा मोहल्ला थाना आष्टा जिला सीहोर एवं रामचरण ऊर्फ गुड्डू निवासी मारूपुरा मोहल्ला थाना आष्टा जिला सीहोर को धारा 302/120 बी भादवि में आजीवन कारावास और 10,000-10,000 रू के अर्थदण्ड , धारा 201/120 बी भादवि में 5-5 वर्ष सश्रम कारावास और 5000-5000/- रू के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
उपसंचालक अभियोजन प्रेमलता सोलंकी जिला शाजापुर ने बताया कि, घटना दिनांक 01-02-2019 को ग्राम घटिया खुर्द के चौकीदार ने जगदीश पाटीदार की खाली जगह में एक लाश जलने की थाना बैरछा पुलिस को सूचना दी। चौकीदार की उक्त सूचना पर से पुलिस द्वारा घटनास्थल पर जाकर देखा तो लाश लगभग पूरी जल चुकी थी, हाथ की हड्डी में धातु का कडा दिखाई दिया और पैर की अगुलियों में बिछुडी जैसा दिखाई दिया जिससे यह ज्ञात हुआ कि किसी महिला को अन्यत्र जगह से लाकर जलाया गया है। पुलिस द्वारा चौकीदार की सूचना पर जांच प्रारंभ की गई। एफएसएल अधिकारी श्री आर.सी. भाटी द्वारा राख में जले हुये कागजों को लैंस से देखने पर अस्पताल से संबंधित एवं मुगली रोड जैसे दस्तावेज होना ज्ञात हुआ। पुलिस विवेचना में पाया कि दिनांक 31/01/2019 को एक मारूति वैन ओमनी में प्लास्टिक का ड्रम लेकर दो आदमी को घटनास्थल जगदीश पाटीदार की पडत जमीन जंगल ग्राम घुंसी बैरछा में शाम 05:45 बजे देखा गया था। दिनांक 01/2/2019 को सुबह उसी जगह पर महिला की अधजली लाश मिली। पुलिस विवेचना में महिला की पहचान आष्टा जिला सीहोर चिकित्सालय की नर्स वंदना सोनी के रूप में हुई जिसकी गुमशुदगी आष्टा थाने पर मृतिका की बहन ने लिखाई थी। विवेचना में ज्ञात हुआ कि मृतिका का संबंध आरोपिया हनीफा बी के पति से था जिस कारण से आरोपिया हनीफा बी एवं मृतिका वंदना सोनी के बीच विवाद होता रहता था। घटना दिनांक को आरोपिया हनीफा बी ने मृतिका वंदना सोनी को अस्पताल आष्टा कैंम्पस से अपने घर मारूपुरा आष्टा लेकर आई और अपने सहयोगी गुड्डू ऊर्फ रामचरण के साथ मिलकर वंदना के सिर में सरिये से मारकर हत्या कर उसकी लाश को प्लास्टिक के ड्रम में, ओमनी वैन को किराये से लेकर, वैन में रखकर, घटनास्थल घट्टिया खुर्द रोड जंगल घुंसी थाना बैरछा क्षेत्र में जगदीश पाटीदार की पडत जमीन में लाकर , पेट्रोल डालकर ड्रम सहित जला दिया।
पुलिस थाना बैरछा के द्वारा प्रकरण में अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी उपसंचालक (अभियोजन) सुश्री प्रेमलता सोलंकी शाजापुर एवं श्री रमेश सोलंकी, अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला शाजापुर द्वारा की गई। माननीय न्यायालय ने अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्कों से सहमत होते हुये आरोपीगण को दण्डित किया। समंस वारंट जारी करना व साक्षीयों पर नियंत्रण में महत्व पूर्ण भूमिका कोर्ट मोहर्रिर श्री लक्ष्मीनारायण यादव की रही ।

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