हत्या कर साक्ष्य छुपाने वाले 3 आरोपीयो को आजीवन कारावास की सजा

शाजापुर। न्यायालय षष्ठम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (श्रीमती नीतूकांता वर्मा) शाजापुर के द्वारा आरोपी सुनील पिता शिवनारायण पंवार उम्र 31 वर्ष, संदीप पिता नंदकिशोर शर्मा, उम्र 43 वर्ष, इरफान पिता इकबाल खान उम्र 31 वर्ष, सभी निवासीगण मो० बड़ोदिया जिला शाजापुर म०प्र० को भादवि की धारा 302 में प्रत्येक आरोपी को आजीवन कारावास और 5000-5000 रू के अर्थदण्ड एवं भादवि की धारा 201 में तीन-तीन वर्ष के सश्रम कारावास और 5000-5000 रू के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री रमेश सोलंकी जिला शाजापुर ने बताया कि दिनांक 19-11-2019 को समय 16:24 बजे थाना.मो० बडोदिया पर उप.निरीक्षक के पद पर पदस्थ दीपक धुर्वे को सूचनाकर्ता सुनील पिता शिवनारायण उम्र 27 वर्ष निवासी मो बड़ोंदिया द्वारा मृतक गंगाराम की मृत्यु की सूचना दी गई । पुलिस द्वारा मौके पर जाकर घटना की जांच की गई। जिसमें पाया कि ,मृतक गंगाराम का शव मुरलीधर गुप्ता के गोडाउन में मेन ऑफिस के पास गलियारे में जीने के नीचे पड़ा हुआ है तथा उसके कपड़े व शव का निरीक्षण से चोट व गले में लिगेचर मार्क है । घटनास्थल का निरीक्षण व एफ.एस.एल. अधिकारी शाजापुर के निरीक्षण से ऐसा प्रतीत होता है कि गंगाराम के शव को दूसरी जगह से लाकर मुरलीधर गुप्ता के गोडाउन में खाली बारदान से ढक कर शव को छुपाया गया। जॉच में साक्षीगण के कथन लिये गये। पुलिस द्वारा कथनों में पाया गया कि दिनांक 18.11.2019 की रात्रि में मृतक गंगाराम, चौकीदारी करने आया था तथा रात्रि में करीबन 8:30 बजे 10 मिनिट का कहकर गया। नहीं लोटने पर गंगाराम के घर पर जाकर पत्नि व लड़के से पूछा गया कि गंगाराम घर आया की नहीं। सुनील द्वारा मृतक की पत्नि व लड़के को 10 मिनिट का बोलकर कहीं गया, जो अभी तक आस पास तलाश की, नहीं मिला। फिर दूसरे दिन करीबन 1:00 बजे गंगाराम की लाश गोडाउन के मेन ऑफिस के पास गलियारे में जीने के नीचे खाली बारदान में लिपटा हुआ मिली तथा मृतक की पत्नि व लडके इन दोनों ने मुनीम सुनील पर शंका जताई की, सुनील ने ही गंगाराम को जान से मारकर छुपा दिया होगा। मर्ग जाँच से धारा 302, 201 भा०द ०वि० का पाया जाने से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
पुलिस थाना मो० बड़ोदिया के द्वारा प्रकरण में अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी उपसंचालक (अभियोजन) सुश्री प्रेमलता सोलंकी शाजापुर एवं श्री रमेश सोलंकी, अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला शाजापुर द्वारा की गई। माननीय न्यायालय ने अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्कों से सहमत होते हुये आरोपीगण को दण्डित किया।
जिला मीडिया प्रभारी
सचिन रायकवार
प्रभारी जिला लोक अभियोजन अधिकारी शाजापुर

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