Shajapur राजीनामा करने की बात को लेकर हत्या कारित करने वाले 10 आरोपीगण को आजीवन कारावास

शाजापुर।।

शाजापुर। माननीय न्यायालय पष्ठम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्या‍याधीश जिला शाजापुर म.प्र. द्वारा आरोपीगण –
1-भगवान सिंह पिता ओंकार सिंह
2-शिवनारायण पिता चंदरसिंह
3- सुरेश पिता चंदरसिंह 4-चंदरसिंह पिता हरजी 5-निर्भय सिंह पिता भय्या जी
6-ज्ञान सिंह पिता बंशीलाल 7-जीवन सिंह पिता बंशीलाल
8-बंशीलाल पिता हरजी समस्त निवासीगण ग्राम तलेनी जिला शाजापुर
एवं
9-लच्छी राम पिता बाबूलाल निवासी ग्राम नान्याखेडी जिला आगर मालवा 10-मुकेश पिता शंकरलाल निवासी ग्राम कण्डाराखेडी जिला देवास
प्रत्येक आरोपी को धारा 302/149 भादवि में आजीवन कारावास और 2000-2000 रू के अर्थदण्ड, धारा 148 भादवि में 2-2 वर्ष सश्रम कारावास और 1000-1000/- रू के अर्थदण्ड एवं धारा 506 भादवि में 1-1 वर्ष सश्रम कारावास और 500-500 रू के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
उपसंचालक अभियोजन प्रेमलता सोलंकी जिला शाजापुर ने बताया कि, घटना दिनांक 05-08-2018 को सुबह लगभग 09 बजे फरियादी चंदरसिंह उसके खेत की बीड जंगल ग्राम तलेनी में मवेशी चरा रहा था तभी आरोपीगण एक मत होकर उसके खेत पर आये और पुराने झगडे के केस में राजीनामा करने को फरियादी चंदर सिंह से बोला। फरियादी चंदरसिंह ने राजीनामा करने से मना किया, तो उक्त बात को लेकर सभी आरोपीगण के द्वारा फरियादी चंदरसिंह को जान से मारने की धमकी देकर फर्सी, लकडी, चाकू, कुल्हाडी से मारपीट कर घायल कर दिया। चिल्लाचोंट की आवाज सुनकर फरियादी की भाभी सुगनबाई एवं उसके भतीजे संजय एवं हुकुम सिंह बीच बचाव करने के लिये दौडकर आये तभी सभी आरोपीगण घटना स्थल से भाग गये। फरियादी चंदर सिंह के भतीजे संजय ने तत्काल डायल 100 गाडी को मोबाईल फोन से सूचना देकर गाडी बुलाई जिसमें घायल चंदर सिंह को थाना सुन्दरसी लेकर आये, जहां फरियादी चंदरसिंह द्वारा घटना की रिपोर्ट लिखाई।
पुलिस द्वारा घायल चंदर सिंह को ईलाज हेतु जिला अस्पताल शाजापुर लेकर आये। जहां पर प्राथमिक उपचार पश्चात घायल चंदरसिंह की गंभीर हालत होने के कारण उसे डाक्टर ने एम वाय हॉस्पीटल इन्दौर रैफर कर दिया। घायल चंदरसिंह को उसके परिवार वाले एम वाय हॉस्पीटल इन्दौर लेकर गये जहां पर डाक्टर ने घायल चंदर सिंह को मृत घोषित कर दिया। पुलिस थाना सुन्दारसी के द्वारा प्रकरण में अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी उपसंचालक (अभियोजन) सुश्री प्रेमलता सोलंकी शाजापुर एवं श्री रमेश सोलंकी, अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला शाजापुर द्वारा की गई। माननीय न्यायालय ने अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्कों से सहमत होते हुये आरोपीगण को दण्डित किया।

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