उज्जैन । कलेक्टर श्री कुमार पुरुषोत्तम ने दशरथ पिता रतनलाल थाना महिदपुर, राहुल उर्फ अक्का पिता प्रभात यादव थाना नीलगंगा और मनोज उर्फ टका पिता कुंवरलाल थाना नीलगंगा को राज्य सुरक्षा अधिनियम-1990 की धारा-5(क)(ख) के तहत आगामी एक वर्ष के लिये उज्जैन जिले से जिला बदर किये जाने के आदेश जारी कर दिये हैं। आदेश के तहत दोनों अनावेदकों को निर्देश दिये गये हैं कि वे उज्जैन जिले से चौबीस घंटे के अन्दर बाहर चले जायें और बिना अनुमति के जिला उज्जैन और उससे लगे राजस्व जिले की सीमाओं में प्रवेश न करे। उक्त दोनों व्यक्तियों का यदि कोई प्रकरण न्यायालय में चल रहा है तो वे पेशी दिनांक को न्यायालय में उपस्थित हो सकेंगे, किन्तु इसके पूर्व उन्हें सम्बन्धित थाना क्षेत्र को लिखित सूचना देना होगी।
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