शाजापुर। न्यायालय श्रीमान चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश महोदय शुजालपुर द्वारा आरोपी कैलाश पिता मदनसिंह उम्र 42 वर्ष निवासी उण्डा्ई को धारा 323 भादवि में 06 माह का कारावास एवं 500 रू अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
सहा. जिला मीडिया प्रभारी संजय मोरे अति. डीपीओ शुजालपुर द्वारा प्रदत्त जानकारी अनुसार दिनांक 02/10/2018 के सुबह करिबन 07 बजे फरियादी गोविन्द अपने घर के सामने खडा था, पास में ही उसका बाडा है। गांव का रोडसिंह फरियादी की कटी हुई सोयाबीन को थ्रेशर मशीन से साफ कर रहा था। थोडा सा सोयाबीन का बगदा पडोस के रमेश के बाडे में चला गया। उसी बात को लेकर तेजसिंह के भाई कैलाश ने लाठी मारी। फरियादी ने उक्त घटना की रिपोर्ट शुजालपुर थाने पर की, जिस पर से पुलिस द्वारा अपराध पंजीबद्व कर सम्पूर्ण विवेचना उपरांत सक्षम न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया ।
अभिलेख पर आई साक्ष्य एवं अभियोजन के तर्को से सहमत होकर न्यायालय द्वारा आरोपी को दोषसिद्व पाते हुये दण्डित किया गया।
उक्त प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी श्री संजय मोरे अति.जिला लोक अभियोजन अधिकारी शुजालपुर द्वारा की गई।