कलेक्टर ने शाजापुर जिले के एक व्यक्ति को 6 माह के लिए निर्बंधित

शाजापुर
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कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री दिनेश जैन ने थाना कालापीपल भैसायानागिन निवासी मनोहर पिता रामचरण उम्र 45 वर्ष को 6 माह के लिए निर्बंधित किया है। इस अवधि में मनोहर को आदेशित किया है कि वे प्रत्येक 15 दिन में एसडीएम न्यायालय/थाना प्रभारी के समक्ष अपनी उपस्थिति अनिवार्यत: देगा। 6 माह की कालावधि तक प्रत्येक ऐसे आवागमन की पूर्व सूचना जिससे वह अपने निवास ग्राम या शहर से अन्यत्र प्रस्थान करता है संबंधित एसडीएम/थाना प्रभारी को समक्ष में उपस्थित होकर देगा। निर्बंधित व्यक्ति को आदेशित किया है कि वह किसी भी व्यक्ति के शरीर या संपत्ति को क्षति पहुंचाने के लिए किसी पदार्थ या शस्त्र को कब्जे में नहीं रखेगा और न ही उपयोग में लायेगा। निर्बंधित व्यक्ति से अपेक्षा की गई है कि वह अपने आप को आपराधिक गतिविधियों से दूर रखेगा और आम नागरिक की तरह शांति एवं सदाचार बनाए रखेगा।

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