कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने जारी किए आदेश
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लोक स्वास्थ्य एव लोकहित में कोरोना वायरस (COVID-19) एवं उससे जनित बीमारी के संभावित खतरे की रोकथाम करने के उददेश्य से संक्रमण की चैन को तोड़ने के लिए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री दिनेश जैन ने आज भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत शाजापुर जिले के समस्त नगरीय क्षेत्रों में शुक्रवार शाम 6 बजे से सोमवार प्रात: 6.00 बजे तक तथा प्रतिदिन रात्रि 10 बजे से प्रात: 6 बजे तक के लिए कोरोना कर्फ्यू (लाकडाउन) लगाने के लिए आदेश जारी किया है।
जारी आदेश के अनुसार शाजापुर नगरीय सीमा क्षेत्र कोरोना कर्फ्यू (लाकडाउन) की अवधि में नाश्ता पाईंट/भोजनालय/रेस्टोरेंट/ प्रतिष्ठान आदि समस्त प्रकार की दुकाने बंद रहेगी। नागरिको को चिकित्सीय एवं आकस्मिक परिस्थितियों को छोडकर अपने घर से नगरीय बाहर निकलना पूर्णतः प्रतिबधित रहेगा। लाकडाउन के दौरान अति आवश्यक सेवाए जैसे मेडिकल स्टोर, पेट्रोल पंप, अखबार दितरण, हॉस्पिटल, बिजली, पानी, साफ-सफाई हेतु संस्थान एवं बैंक एवं एटीएम संबधी कार्य पर कार्यरत अमला प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। दुध की दुकाने प्रातः 06 बजे से प्रातः 09 बजे तक दुध का वितरण कर सकेंगे। सार्वजनिक परिवहन के ऐसे साधन जो शाजापुर नगरीय सीमा से होकर गुजरते है वे प्रतिबंध से मुक्त रहेगे। लाकडाउन के दौरान महाविद्यालय एवं स्कूल में आयोजित पूर्व निर्धारित परीक्षा प्रतिबंध से मुक्त रहेगी, किन्तु उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग एवं सुरक्षा के अन्य उपायों का पालन करना होगा। औद्योगिक मजदूरों, उद्योगों का कच्चा एवं तैयार माल, उद्योगों के अधिकारियों एव कर्मचारियों का आवगमन प्रतिबंध से मुक्त रहेगा। जिले में कोविड-19 की रोकथाम के उपाय के रूप में नागरिको के लिए टीकाकरण का कार्य वर्तमान में कई केन्द्रो पर संचालित है, अत: टीका लगवाने केन्द्रों पर आने वाले 45 वर्ष से अधिक के नागरिकों को अपने आधार कार्ड/ पहचान प्रमाण-पत्र के साथ टीकाकरण केन्द्रों पर आने की अनुमति होगी। 31 जुलाई तक शाजापुर जिले के समस्त शासकीय कार्यालयों के कार्य दिवस सप्ताह में 05 दिवस (सोमवार से शुक्रवार) निर्धारित किए गए है शनिवार एवं रविवार को समस्त कार्यालय बंद रहेंगे। पाच कार्य दिवसों कार्यालयीन कार्य समय प्रात: 10 बजे से शाम 6.00 बजे तक नियत होगा।
यह प्रतिबंध कोरोना वायरस नियंत्रण में लगे पुलिस, प्रशासन, स्वास्थ्य व संबंधित विभागो के अधिकारी, कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी।