Raid News: मुरैना: मैरिज गार्डन से पकड़ाया स्टार्च व न्यूट्रलाइजर युक्त नकली मिल्क केक, भोपाल लैब भेजे गए सैंपल

मिलावटी खाद्य सामग्री के लिए चर्चित मुरैना जिले में खाद्य विभाग ने एक बार फिर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। इस कार्रवाई ने चंबल अंचल में जारी नकली दूध, मावे और मिठाइयों के अवैध कारोबार पर फिर से गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने मुरैना शहर के अम्बाह बायपास रोड स्थित श्रीहरि मैरिज गार्डन पर अचानक दबिश देकर 1740 किलोग्राम मिलावटी मिल्क केक और 120 किलोग्राम मावा जब्त किया है। शुरुआती रैपिड जांच में इसमें स्टार्च तथा न्यूट्रलाइजर रसायन मिले होने की प्रबल आशंका जताई गई है।

🧪 मुखबिर की सूचना पर रेड, सैंपल लेकर जांच के लिए भोपाल लैब भेजे गए

शनिवार दोपहर खाद्य सुरक्षा विभाग को मुखबिर से सटीक सूचना मिली थी। इसके बाद प्रभारी तहसीलदार उमेश अवस्थी के नेतृत्व में प्रशासनिक टीम ने श्रीहरि मैरिज गार्डन में छापेमारी की।

  • मौके का दृश्य: मौके पर एक लोडिंग वाहन में भारी मात्रा में मिल्क केक और मावे के कार्टन लादे जा रहे थे।

  • सैंपलिंग की कार्रवाई: टीम ने खाद्य पदार्थों के सीलबंद नमूने (सैंपल) एकत्र कर विस्तृत रासायनिक जांच के लिए भोपाल स्थित राज्य खाद्य प्रयोगशाला भेज दिए हैं।

  • कोल्ड स्टोर में सुरक्षा: जांच रिपोर्ट आने तक पूरे जब्त माल को सुरक्षित रखने के लिए स्थानीय कोल्ड स्टोरेज में भिजवा दिया गया है।

📦 छत्तीसगढ़ के बिलासपुर भेजने की थी तैयारी, श्री सावरिया फर्म की बताई गई खेप

खाद्य सुरक्षा अधिकारी अवनीश गुप्ता ने बताया कि दीपावली एवं आगामी त्योहारों को ध्यान में रखते हुए जिले भर में दूध, मावा और मिठाइयों में मिलावट के खिलाफ सघन जांच अभियान चलाया जा रहा है।

प्राथमिक पड़ताल में सामने आया है कि जब्त की गई यह खाद्य सामग्री ‘श्री सावरिया फर्म’ की है, जिसका संचालन शिवदयाल शर्मा द्वारा किया जाता है। कार्रवाई के समय संचालक का रिश्तेदार अभिजीत डंडोतिया मौके पर उपस्थित था। यह पूरी खेप लोडिंग ऑटो के जरिए छत्तीसगढ़ के बिलासपुर सप्लाई करने की योजना थी।

⚖️ भोपाल लैब की जांच रिपोर्ट के आधार पर होगी सख्त कानूनी कार्रवाई

खाद्य अधिकारियों के अनुसार, भोपाल लैब से सैंपल की विस्तृत जांच रिपोर्ट आने के बाद ही पूरी तस्वीर साफ होगी। यदि रिपोर्ट में स्वास्थ्य के लिए हानिकारक तत्व प्रमाणित होते हैं, तो संबंधित फर्म और संचालक के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम (FSSAI) के तहत कठोर दंडात्मक व वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

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