Collector Order 2026: नरवाई जलाने पर होगी सख्त कार्रवाई, क्षेत्रफल के हिसाब से तय हुआ ₹15,000 तक का जुर्माना
शहडोल। जिले में इन दिनों धान की फसल पककर तैयार हो चुकी है और किसान कटाई की तैयारियों में जुटे हैं। इस बीच शहडोल कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट पार्थ जायसवाल ने फसल काटने के बाद उसके अवशेष यानी नरवाई या पराली जलाने पर पूरी तरह रोक लगाने के लिए एक कड़ा आदेश जारी किया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत यह आदेश पूरे जिले में प्रभावी कर दिया गया है। आदेश का पालन न करने पर किसानों और हार्वेस्टर संचालकों को भारी आर्थिक दंड भुगतना पड़ सकता है।
🚜 हार्वेस्टर में स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम (SMS) लगाना अनिवार्य: रकबे के हिसाब से तय किया गया जुर्माना
कलेक्टर के आदेश के मुताबिक, सभी हार्वेस्टर मशीनों में स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम (SMS) लगाना अनिवार्य किया गया है ताकि खेत में ही फसल अवशेषों का निपटान किया जा सके। बिना एसएमएस वाली मशीनों से कटाई कराने पर स्ट्रा रीपर से भूसा बनवाना होगा, अन्यथा भूमि मालिक और मशीन संचालक दोनों पर कार्रवाई होगी। नियम तोड़ने पर 2 एकड़ से कम जमीन वालों पर 2,500 रुपये, 2 से 5 एकड़ वालों पर 5,000 रुपये और 5 एकड़ से अधिक भूमि होने पर 15,000 रुपये प्रति घटना पर्यावरण क्षतिपूर्ति जुर्माना वसूला जाएगा। इसके अलावा आदेश का उल्लंघन करने वालों पर BNS की धारा 223 के तहत भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।