Ujjain News : सोयाबीन गाड़ी निकालने के एवज में मांग रहा था रिश्वत, मंडी सब-इंस्पेक्टर और कर्मचारी अरेस्ट
उज्जैन। मध्य प्रदेश के उज्जैन में लोकायुक्त पुलिस ने भ्रष्टाचार के खिलाफ एक और बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। विपुस्था लोकायुक्त के महानिदेशक योगेश देशमुख और डीआईजी मनोज कुमार सिंह के निर्देशन तथा उज्जैन लोकायुक्त एसपी विनोद कुमार दीक्षित के मार्गदर्शन में 16 अक्टूबर 2026 को लोकायुक्त टीम ने माकडोन अनाज मंडी के उप निरीक्षक (सब-इंस्पेक्टर) रोशन आर्य को उसके साथी आउटसोर्स कर्मचारी संतोष भाटी के साथ 4,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों दबोच लिया। इस कार्रवाई से भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों में हड़कंप मच गया है।
🌾 सोयाबीन की गाड़ी निकालने के एवज में मांग रहा था प्रति बोरी 10 रुपये की अवैध घूस
शिकायतकर्ता योगेश राठौर (निवासी ग्राम रूपाखेड़ी, जिला उज्जैन) ने 14 अक्टूबर 2026 को लोकायुक्त एसपी विनोद कुमार दीक्षित को शिकायत दर्ज कराई थी कि वह माकडोन मंडी से सोयाबीन खरीदता है। मंडी उप निरीक्षक रोशन आर्य द्वारा सोयाबीन की प्रत्येक बोरी के हिसाब से 10 रुपये की अवैध रिश्वत मांगी जा रही थी और धमकी दी जा रही थी कि पैसे नहीं देने पर गाड़ी नहीं जाने दी जाएगी, जबकि व्यापारी द्वारा पहले ही मंडी का वैध टैक्स चुकाया जा चुका था। शिकायत के सत्यापन के बाद डीएसपी राजेश पाठक के नेतृत्व में 10 सदस्यीय लोकायुक्त टीम ने माकडोन मंडी में ट्रैप आयोजित किया। जैसे ही परिवादी ने 4,000 रुपये की रिश्वत आरोपी रोशन आर्य को दी, उसने वह राशि अपने साथी आउटसोर्स कर्मचारी संतोष भाटी को थमा दी, जिसे टीम ने तुरंत रंगे हाथ पकड़कर राशि बरामद कर ली।
👥 10 सदस्यीय लोकायुक्त टीम ने की कार्रवाई, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज
इस सफल ट्रैप कार्रवाई को अंजाम देने वाली 10 सदस्यीय लोकायुक्त टीम में डीएसपी राजेश पाठक, डीएसपी दीपक सेजवार, प्रधान आरक्षक हितेश ललावत, आरक्षक शिवकुमार शर्मा, श्याम शर्मा, इसरार खान, उमेश जाटव और अन्य स्वतंत्र साक्षीगण शामिल रहे। आरोपियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (संशोधित) की धारा 7 के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज कर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। लोकायुक्त उज्जैन की इस सख्त कार्रवाई से मंडी परिसरों में अवैध वसूली करने वाले तत्वों में भारी खौफ व्याप्त है।