Shajapur खाद्य कारोबारियो पर 2 लाख रूपये का अर्थदण्ड

शाजापुर
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न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिला दण्डाधिकारी श्री बी.एस. सोलंकी ने खाद्यकारोबारकर्ता श्री मोहम्मद आफताब पिता श्री अब्दुल रशीद प्रतिष्ठान फर्म मिलन बेकरी वार्ड नम्बर 15 लालपुरा शाजापुर एवं श्री अब्दुल हाफेज शाह फर्म- मिलन बेकरी वार्ड नम्बर 15 लालपुरा शाजापुर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा-49 के तहत 02 लाख रूपये का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया है।

उल्लेखनीय है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी शाजापुर द्वारा 20 सितम्बर 2023 को संबंधितों के संस्थान से टोस्ट, पॉम तेल, शक्कर, तिल्ली, मैदा आदि के नमूने जाँच के लिए लिये गये थे। संबंधित न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत किया गया था, जिस पर उक्त फर्म के खाद्य कारोबारियों के विरूद्ध अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया है।

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