देवास
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कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री ऋषव गुप्ता ने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत आरोपी कल्लू उर्फ कोयला पिता शेख निसार निवासी सोनकच्छ के विरुद्ध रासुका की कार्यवाही की है। आरोपी को तीन माह तक केन्द्रीय जेल भेरूगढ उज्जैन में रखा जाएगा।
कार्यवाही पुलिस अधीक्षक जिला देवास के प्रतिवेदन के आधार पर की गई है। आरोपी वर्ष 2001 से लगातार आपराधिक गतिविधियो में संलिप्त है । आरोपी के विरुद्ध हत्या के प्रयास, बलवा, शासकीय कार्य में बाधा डालना, रास्ता रोकरकर मारपीट करना, जान से मारने की धमकी देने, साम्प्रदायिक सौहार्द बिगाडने एवं लोकशांति को भंग करने सहित कई गंभीर अपराध पंजीबद्ध है।
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