महिलाओं एवं बच्चों के सशक्तिकरण के लिए विधिक जागरूकता शिविर आयोजित, शिविर में दी कानून की जानकारी

शाजापुर
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मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के द्वारा प्रेषित शिविर कार्य योजना वर्ष 2024-25 के पालन में आज 23 जुलाई 2024 को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शाजापुर के अध्यक्ष एवं प्रधान जिला न्यायाधीश श्री ललित किशोर के निर्देशन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शाजापुर व वन स्टाप सेन्टर, महिला एवं बाल विकास विभाग के संयुक्त तत्वावधान में महिलाओं एवं छात्राओं को विधिक जानकारियां प्रदान करने के उद्देश्य से महारानी लक्ष्मीबाई क.उ.मा.वि. शाजापुर के सभागार में विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

उक्त शिविर जिला न्यायाधीश एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री सिराज अली के मुख्य आतिथ्य में तथा जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री फारूक अहमद सिद्दीकी, वन स्टाप सेंटर प्रशासक श्रीमती नेहा जायसवाल के विशिष्टि आतिथ्य में आयोजित किया गया। शिविर के मुख्य अतिथि सचिव एवं जिला न्यायाधीश श्री सिराज अली ने विद्यालय की छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि महिलाओं के हित एवं संरक्षण के लिए देश में कई प्रकार के कानून बनाए गए हैं तथा महिलाओं को विभिन्न विधियों के तहत विधिक अधिकार दिए गए हैं लेकिन जानकारी के अभाव में महिलाएं उनका लाभ नहीं ले पाती हैं। ऐसे में उन्हें विधिक रूप से जागृत करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण म.प्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार यह शिविर आयोजित किए जाते हैं। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं म०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की तथा सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी प्रदान करने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रतिमाह विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन, स्कूलों, छात्रावास, महाविद्यालय, ग्राम पंचायत में किया जाता है। उन्होंने अपील की है कि ऐसे बच्चे जिनकी उम्र 05 से 14 वर्ष है और जो शिक्षा से वंचित है, उनके माता-पिता उन्हें भी शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए पहल करें।

शिविर में जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री फारूक अहमद सिद्दीकी की ओर से उपस्थित विद्यालय की छात्राओं को विधिक जानकारियां प्रदान करते हुए बताया कि घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, महिलाओं को हिंसा से मुक्त जीवन जीने का अधिकार देता है तथा अधिकारों की रक्षा करता है। साथ ही निःशुल्क विधिक सहायता योजना, म.प्र. अपराध पीड़ित प्रतिकर योजना 2015, लोक अदालत, मीडिएशन स्कीम, किशोर न्याय अधिनियम बालकों की देखरेख एवं संरक्षण 2015 के प्रावधानों इत्यादि विषयों पर विस्तृत रूप से सरल भाषा में विद्यालयों की छात्राओं को जानकारी प्रदान की।

वन स्टॉप सेंटर की प्रशसक श्रीमती नेहा जायसवाल द्वारा बताया गया कि वन स्टॉप सेंटर योजना प्रत्येक जिले में स्थापित है। यह योजना मूल रूप से सखी के नाम से जानी जाती है। इसके तहत प्रत्येक जिले में एक सखी वन स्टॉप सेंटर बनाए जाने की योजना हैं। वन स्टॉप सेंटर स्कीम एक ऐसी व्यवस्थाएं है जहां हिंसा से पीड़ित कोई भी महिला किसी भी समय मदद ले सकती है। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य हिंसा से पीड़ित/प्रभावित महिलाओं को एक ही स्थान पर चिकित्सा सहायता, पुलिस सहायता, कानूनी सहायता एवं आश्रय प्रदान की जाने की सुविधा प्रदान करना है।

शिविर में विद्यालय के स्टाफ ने सहयोग प्रदान किया। शिविर का संचालन स्कूल के शिक्षक श्री संजय सोनी ने किया तथा आभार विद्यालय की प्राचार्या श्रीमती आशा श्रीवास्तव ने माना। शिविर उपरांत विद्यालय परिसर में पज-ज” अभियान अंतर्गत विद्यालय की छात्राओं के साथ मिलकर अतिथियों द्वारा पौधे भी रोपित किये गये।
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