Breking उज्जैन एसटीएफ ने पकड़ी फर्जी एडवायजरी कंपनी, आरोपियों से 22 मोबाईल एवं लाखो रूपये का लेखा-जोखा बरामद

उज्जैन एसटीएफ ने पकड़ी फर्जी एडवायजरी कंपनी • BIG MONEY RESEARCH (BMR) के नाम से चलाते थे फर्जी एडवायजरी कंपनी।

आरोपियों से 22 मोबाईल एवं लाखो रूपये का लेखा-जोखा बरामद।
शाजापुर के मक्सी में चला रहे थे ऑफिस > तीन आरोपी पूर्व में सूरत, गुजरात में भी हो चुके है गिरफ्तार।
काल्पनिक नाम से इन्वेस्टरों को फोन कर करते थे धोखाधडी
एक चारपहिया वाहन जप्त।

माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन द्वारा फर्जी एडवायजरी कंपनियों के विरूद्ध विशेष अभियान चलाया जा रहा है जिसको दृष्टिगत रखते हुए अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक एसटीएफ श्री विपिन माहेश्वरी द्वारा एसटीएफ की समस्त इकाइयों को फर्जी एडवायजरी कंपनियों के विरूद्ध कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया था। इसी तारतम्य मे उपुअ. अभिजित रावत व निरी. दीपिका शिन्दे की टीम को BIG MONEY RESEARCH (BMR) नाम से फर्जी एडवायजरी कंपनी को संचालित करने वाले गिरोह को पकड़ने में सफलता प्राप्त हुई।

सटीएफ टीम उज्जैन को मुखबीर सूचना प्राप्त हुई कि 7-8 व्यक्ति आशाराम कॉलोनी, मक्सी जिला शाजापुर में फर्जी एडवायजरी कंपनी चलाकर लोगों से पैसा लेकर धोखाधडी कर रहे है। उक्त सूचना पर एसटीएफ उज्जैन की टीम द्वारा मक्सी स्थित कार्यालय पर घेराबंदी कर दबिश दी गई। जहां 08 व्यक्ति इन्वेस्टरों से मोबाइल पर संपर्क करते पाये गये आरोपियों से 22 T मोबाईल, 01 स्कॉर्पियो कार तथा लाखों रूपये का लेखा-जोखा जब्त किया गया है। आरोपी जिला उज्जैन के माकडोन थाना क्षेत्र एवं जिला देवास के निवासी है, जो विगत 01 वर्ष से उक्त फर्जी कंपनी संचालित कर रहे थे। आरोपियों द्वारा इन्वेस्टरों से रजिस्ट्रेशन के लिये 5000/- रूपये एवं निवेश, सर्विस के लिये 01 लाख रूपये तक का सर्विस चार्ज लिया जाता था। निवेश की राशि स्वयं के बैंक खातों में डलवाकर धोखाधड़ी की जाती थी। आरोपियों द्वारा पूर्व में जिला देवास में इसी नाम से फर्जी कंपनी संचालित की जाती थी।

गिरफ्तार आरोपियों में से 03 आरोपी पूर्व में गुजरात जिला सूरत के थाना सायबर क्राईम अपराध क्रमांक 11210060000046/2022 धारा 420.120-बी भादवि. 66 डी आई टी एक्ट के प्रकरण में गिरफ्तार हो चुके है। आरोपियों द्वारा निवेशको के साथ की गई धोखाधडी के संबंध में और जानकारी एकत्रित की जा रही है।

प्रकरण का मुख्य आरोपी थाना एसटीएफ भोपाल के अपराध क्रमांक 49/21 धारा 419,420,201,34 भादवि 66-डी आई. टी. एक्ट में घटना दिनांक से फरार था। इस प्रकरण में आरोपी द्वारा अपने अन्य साथियों के साथ SAFE TRADERS COMPANY के नाम से निवेशकों के साथ धोखाधडी की थी।

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