कलेक्टर श्री गुप्ता ने एक आरोपी को छ: माह के लिए किया जिलाबदर

देवास
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कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री ऋषव गुप्ता ने मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत आरोपी माखनसिंह पिता देवीसिंह उम्र 39 साल निवासी ग्राम सम्मसखेड़ी थाना पीपलरावां को छ: माह के लिए जिलाबदर किया है। कलेक्टर श्री गुप्ता ने आदेश दिया है कि आरोपी आदेश प्राप्ति से 24 घण्टे के भीतर जिला देवास एवं उसके आस पास के सीमावर्ती जिलों इन्दौर, उज्जैन, शाजापुर, सीहोर, हरदा, खण्डवा, खरगोन की राजस्व सीमाओं से बाहर चला जाए तथा जिला दंडाधिकारी न्यायालय की बिना पूर्व अनुज्ञा के प्रवेश नहीं कर सकेगा।

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