ग्राम पंचायत बेरछा और मो. बड़ोदिया क्षेत्र में 15 अप्रैल तक कोरोना कर्फ्यू — कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने जारी किए आदेश

शाजापुर 12 अप्रैल 2021/ लोक स्वास्थ्य एव लोकहित में कोरोना वायरस (COVID-19) एवं उससे जनित बीमारी के संभावित खतरे की रोकथाम करने के उददेश्य से संक्रमण की चैन को तोड़ने के लिए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री दिनेश जैन ने आज भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत जिले के बेरछा एवं मो.बड़ोदिया ग्राम पंचायत सीमा क्षेत्र में 12 अप्रैल सोमवार प्रात: 6.00 बजे से 15 अप्रैल गुरूवार प्रात: 6 बजे तक के लिए कोरोना कर्फ्यू लगाने के आदेश जारी किए है।

जारी आदेश के अनुसार बेरछा एवं मो.बड़ोदिया ग्राम पंचायत सीमा क्षेत्र में कोरोना कर्फ्यू की अवधि में नाश्ता पाईंट/भोजनालय/रेस्टोरेंट/ प्रतिष्ठान आदि समस्त प्रकार की दुकाने बंद रहेगी। नागरिको को चिकित्सीय एवं आकस्मिक परिस्थितियों को छोडकर अपने घर से नगरीय बाहर निकलना पूर्णतः प्रतिबधित रहेगा। कोरोना कर्फ्यू के दौरान अति आवश्यक सेवाए जैसे मेडिकल स्टोर, पेट्रोल पंप, अखबार दितरण, हॉस्पिटल, बिजली, पानी, साफ-सफाई हेतु संस्थान एवं बैंक एवं एटीएम संबधी कार्य पर कार्यरत अमला प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। दुध की दुकाने प्रातः 06 बजे से प्रातः 09 बजे तक दुध का वितरण कर सकेंगे, ये दुकाने शाम को बंद रहेगी। सभी धार्मिक स्थल बंद रखे जाएंगे। पारंपरिक पूजा आदि का कार्य पूजारियों द्वारा संपन्न किया जा सकेगा। सभी नागरिक धार्मिक कार्य अपने-अपने घरों पर ही संपन्न करेंगे। सार्वजनिक स्थल पर आयोजन प्रतिबंधित रहेगा। सार्वजनिक परिवहन के ऐसे साधन जो बेरछा एवं मो.बड़ोदिया ग्राम पंचायत सीमा क्षेत्र से होकर गुजरते है वे प्रतिबंध से मुक्त रहेगे। कोरोना कर्फ्यू के दौरान महाविद्यालय एवं स्कूल में आयोजित पूर्व निर्धारित परीक्षा प्रतिबंध से मुक्त रहेगी, किन्तु उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग एवं सुरक्षा के अन्य उपायों का पालन करना होगा। जिले में कोविड-19 की रोकथाम के उपाय के रूप में नागरिको के लिए टीकाकरण का कार्य वर्तमान में कई केन्द्रो पर संचालित है, अत: टीका लगवाने केन्द्रों पर आने वाले 45 वर्ष से अधिक के नागरिकों को अपने आधार कार्ड/ पहचान प्रमाण-पत्र के साथ टीकाकरण केन्द्रों पर आने की अनुमति होगी। बेरछा एवं मो.बड़ोदिया ग्राम पंचायत सीमा क्षेत्र में लगने वाले शासकीय एवं अर्द्धशासकीय कार्यालय कोरोना कर्फ्यू अवधि में बंद रहेंगे।

यह प्रतिबंध कोरोना वायरस नियंत्रण में लगे पुलिस, प्रशासन, स्वास्थ्य व संबंधित विभागो के अधिकारी, कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी

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