पूर्व से विवाहित जोड़ों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी

शाजापुर
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कलेक्टर सुश्री ऋजु बाफना के निर्देश पर जिला पंचायत सीईओ एवं नोडल अधिकारी श्री संतोष टैगोर ने आदेश जारी किया है कि कालापीपल के रामपुरा में 30 अप्रैल को मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत आयोजित हो रहे हैं सामुहिक विवाह सम्मेलन में यदि कोई जोड़ा पूर्व से विवाहित होना पाया जाता हैं, तो उसके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। साथ ही जोड़े को सत्यापित करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध भी वैधानिक कार्रवाई होगी। सामुहिक विवाह सम्मेलन में शामिल होने वाले जोड़ों को सत्यापित करने का कार्य शहरी क्षेत्र के संदर्भ में नगरीय निकाय के सीएमओ तथा ग्रामीण क्षेत्र के संदर्भ में सरपंच एवं ग्राम पंचायत सचिव द्वारा किया जाता है। गलत सत्यापन की दशा में इनके विरुद्ध कार्रवाई होगी।

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