बारात में तेज आवाज में बज रहें डीजे को मक्सी पुलिस ने किया जप्त

टीआई भीम सिंह पटेल ने बताया कि की श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय,शाजापुर श्री यशपालसिंह राजपूत साहब के मार्गदर्शन में व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय श्री टी.एस.बघेल साहब एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस श्री गोपालसिंह चौहान साहब के निर्देशन में थाना प्रभारी मक्सी निरी.भीमसिंह पटेल व थाना मक्सी टीम द्वारा दिनांक 16.04.2025 को ग्राम गडरोली में बारात में तेज आवाज में बज रहें डीजे वाहन क्रमांक MP 09 KA 7206 के संचालक से अनुमति चाही गई जिस पर संचालक द्वारा कोई लिखित अनुमति प्रस्तुत नही की । डीजे की आवाज निर्धारित मापदण्डों से अधिक होने पर मक्सी पुलिस द्वारा आम लोगो के हित में संज्ञान में लेते हुए डीजे संचालक के विरुद्ध ध्वनि प्रदुषण धारा 7/15 म.प्र. कोलाहल अधिनियम व धारा 223 भारतीय न्याय संहिता का अपराध कायम कर विवेचना में लिया जाकर आज दिनांक 21.04.2025 को मक्सी पुलिस द्वारा आरोपी वाहन स्वामी आरोपी सत्तार खान पिता बाबु शाह उम्र 34 साल निवासी ग्राम बिछडोद थाना घटिया जिला उज्जैन को थाना तलब कर अपराध सदर कें संबंध में पूछताछ कर अपराध करना स्वीकार करने पर वाहन स्वामी सत्तार के द्वारा पेश डीजे वाहन क्रमांक MP 09 KA 7206 को चालक कालुसिंह पिता जुवानसिंह राजपूत निवासी रुनजी थाना घटिया जिला उज्जैन से उक्त डीजे वाहन को विधिवत जप्त किया तथा वाहन स्वामी डीजे के संचालक सत्तार शाह पिता बाबु शाह के द्वारा डीजे संचालन की अनुमति पेश नही करने पर डीजे सिस्टम स्पीकर, छोटा / बडा इम्पलीफायर , जनरेटर तथा मिक्सर जप्त किया गया है तथा संचालक के विरुद्ध श्रीमान जिला दण्डाधिकारी महोदय के आदेश की अवहेलना करने पर धारा 223 भारतीय न्याय संहिता के तहत कार्यवाही की गई है ।
मक्सी क्षेत्र के सभी डीजे संचालको को नोटिस जारी कर समझाईश दी गई थाना क्षेत्र में शादी समारोह / अन्य कार्यक्रमों में ध्वनि विस्तारक यंत्र (डीजे) का संचालन किया जाता तो शासन द्वारा जारी ध्वनि का निर्धारण / पेमाना आवासीय क्षेत्र में दिन के समय 55 डेसीबल व रात्री के समय 45 डेसीबल होना चाहियें व विस्तारक यंत्र (डीजे) का उपयोग करने के पुर्व अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) महोदय से अनुमति प्राप्त करें । अनुमति के उपरान्त भी यदि ध्वनि विस्तारक यंत्र (डीजे) का उपयोग मानक ध्वनि से तेजगति में किया जाता है, तो संबंधित संचालक के विरुद्ध म.प्र.कोलाहल नियंत्रण अधिनियम की व अन्य सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत विधिवत कार्यवाही की जावेगी ।
उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी निरी.भीमसिंह पटेल, सउनि संजय सवनेर, सउनि संतोष रघुवंशी, प्र आर.94 विरेन्द्र शर्मा, प्र आर.656 राहुल पटेल, प्र आर.167 निलेश जामलिया, आर.221 चन्द्रशेखर जाट, आर.62 अरुण सितपरा, आर.220 कुमेरसिंह , महिला आर.430 ऋतुबाला पाटीदार की सराहनीय भुमिका रही ।

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