शाजापुर,,सोशल साईट्स पर आपत्तिजनक संदेशों, धार्मिक भावना भड़काने वाले पोस्ट करने पर होगी कार्रवाई

शाजापुर
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➡️ जिला दण्डाधिकारी ने धारा 163 के तहत लगाया प्रतिबंध

जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर सुश्री ऋजु बाफना द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत लोकशांति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिये सोशल साइटस पर आपत्तिजनक संदेश चित्रो, विडियो एवं ऑडियो संदेशो आदि पर नियंत्रण के लिए शाजापुर जिले की राजस्व सीमा के लिए 13 मार्च 2025 से आगामी आदेश तक प्रतिबंध लगाया हैं।

आदेश के अनुसार फेसबुक, व्हाटसएप, ट्वीटर (एक्स), इंस्टाग्राम यूजर अन्य सोशल मिडिया प्लेटफार्म द्वारा कोई ऐसा आपत्तिजनक संदेश, चित्रों वीडियों एवं आडियों, संदेशो आदि को जिससे आमजन की भावना को आहत एवं किसी सम्प्रदाय विशेष की भावना उद्ववेलित हो ऐसे पोस्ट को प्रसारित नहीं करने के लिए कहा गया हैं। व्हाट्सएप्प ग्रुप एडमिन तथा ग्रुप से जुड़े यूजर धार्मिक भावना भडकाने वाले पोस्ट को प्रसारित न करें एवं ग्रुप के यूजर को ऐसा करने से रोकें, ग्रुप एडमिन व्हाटसएप, फेसबुक एवं अन्य बनाये गये ग्रुप का मुखिया होता है, यदि उसके ग्रुप के कोई भी सदस्य आपत्तिजनक सामग्री पहुंचाने वाला अथवा संदेश, फोटो विडियों डालता है, तो ग्रुप एडमिन की जवाबदारी होगी।

सोशल मीडिया पर आये संदेश कई बार षडयंत्र के तहत भेजे जाते है, इन पर कोई भी प्रतिक्रिया देने के पूर्व इनकी सत्यता की जांच करने का प्रयास करें, किसी भी अफवाह, भ्रामक सूचनाओं तथा फेक न्यूज व धार्मिक भावनाओं को आहट करने जैसी पोस्ट को लाईक, कमेंट्स एवं शेयर न करें। यदि कोई व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करेगा तो वह भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के अन्तर्गत अभियोजन के लिये उत्तरदायी होगा।

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