*अनाधिकृत रूप से बिना अनुमति के प्लांट का विक्रय करने वाले कॉलोनाइजर के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध.
*कलेक्टर श्री आशीष सिंह के निर्देश पर कॉलोनाइजर अरविंद बंजारी के विरुद्ध की गई कार्रवाई.
कलेक्टर श्री आशीष सिंह के निर्देश पर कॉलोनियों के संबंध में प्राप्त शिकायतों की समय-समय पर जांच की जाती है तथा नियमानुसार पीड़ित लोगों की मदद की जाती है I इसी क्रम में तहसील भिचौली हप्सी के ग्राम बिहाड़िया स्थित कॉलोनी ग्रीन लाइफ सिटी के संबंध में प्राप्त शिकायत की जांच कराई गई I शिकायत की जांच से ये तथ्य प्रकाश में आया कि कॉलोनाइजर अरविंद बंजारी द्वारा बंधक पेटे के 32 प्लॉट से 10 प्लॉट का अनाधिकृत रूप से बिना अनुमति के विक्रय कर दिया गया I इसके साथ ही ये भी जानकारी प्राप्त हुई की विकास अनुमति के 12 वर्ष बीत जाने के बाद भी कॉलोनी में विकास कार्य पूर्ण नहीं हुआ I जांच पूरी होने के बाद तथा सुनवाई का समुचित अवसर दिए जाने के बाद अनावेदक अरविंद बंजारी दोष सिद्ध साबित हुआ I अरविंद बंजारी द्वारा किया गया कृत्य मध्य प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1993 तथा मध्य प्रदेश ग्राम पंचायत (कॉलोनियों का विकास) नियम 2014 तथा भारतीय न्याय संहिता 2023 के प्रावधानों का उल्लंघन होकर दंडनीय है I फलस्वरूप प्रकरण में कॉलोनी सेल की समुचित जांच तथा सुनवाई पश्चात कलेक्टर श्री आशीष सिंह द्वारा अनावेदक अरविंद बंजारी पर प्राथमिकी दर्ज कराने के आदेश प्रसारित किये I साथ ही यह भी आदेश दिए कि उपरोक्त कॉलोनी के बंधक प्लाट राजसात किए जाएं तथा उनके व्ययन से प्राप्त राशि से कॉलोनी का विकास कार्य करने के निर्देश दिए।
इसके पश्चात आज अनावेदक अरविंद बंजारी पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 318 तथा मध्य प्रदेश पंचायत राज्य तथा ग्राम स्वराज्य अधिनियम 1993 की धारा 61-घ के तहत थाना खुडैल में अपराध पंजीबद्ध किया गया I कलेक्टर द्वारा यह भी निर्देश दिए गए कि इस प्रकार के प्रकरणों में इंदौर विकास प्राधिकरण को बंधक पेटे के प्लॉट को व्ययन कर विकास कार्य करने के लिए अधिकृत किया जाए I
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