शाजापुर
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कलेक्टर न्यायालय द्वारा गत दिवस एक प्रकरण में निर्णय देते हुए माफी से निजी क्षेत्र में दर्ज हुई भूमि को पुन: “माफी मुल्ला शाह दरगाह पुख्ता स्थित नगर शाजापुर पीर स्थान” मद में दर्ज करने के आदेश तहसीलदार को दिये हैं।
कस्बा शाजापुर की माफी भूमि से जुड़े प्रकरण में कलेक्टर शाजापुर सुश्री ऋजु बाफना ने तहसीलदार शाजापुर से अनुविभागीय अधिकारी शाजापुर के माध्यम से जांच प्रतिवेदन ले कर शासकीय माफी भूमि सर्वे क्रमांक 510, 511, 512, 513, 514, 516, 517, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 528, 530, 531 की भूमि माफी से निजी किये जाने की कार्यवाही को त्रुटिपूर्ण पाते हुए मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 115 के तहत पूर्ववत “माफी मुल्ला शाह दरगाह पुख्ता स्थित नगर शाजापुर पीर स्थान” मद में इन्द्राज दुरूस्त करने के आदेश तहसीलदार शाजापुर को दिये हैं।
उल्लेखनीय है कि प्रकरण क्रमांक 09-अ(6)अ दर्ज कर अनावेदक इकबाल पिता अब्दुल रफीक, आदिल पिता अब्दुल रफीक, अर्सद पिता अब्दुल रफीक, बिलिकिसबानो-अब्दुल रफीक, अब्दुल शफीक पिता अब्दुल अलीम, अब्दुल फरीद पिता अब्दुल अलीम, अब्दुल मजीद पिता अब्दुल अलीम, अब्दुल अतीक पिता अब्दुल अलीम अब्दुल अलीम व वकीलून बी पिता अब्दुल अलीम, कदिरून बी पिता अब्दुल अलीम, मुमताज बी पिता अब्दुल अलीम समस्त निवासी शाजापुर को सूचना पत्र जारी कर दस्तावेज आहूत किये गए थे। किंतु अनावेदक यह सिद्ध करने में विफल रहे की वे किसी वैध पारित आदेश के अनुक्रम में भूमि पर स्वत्व प्राप्त किये हुए है। उल्लेखनीय है कि माफी सम्पत्ति शासकीय होकर किसी भी रूप में हस्तांतरित व अंतरित नहीं की जा सकती है। ऐसे में जिला प्रशासन द्वारा भूमि को सम्वत 1982 अर्थात वर्ष 1925-26 के राजस्व रिकार्ड अनुसार माफी मुल्ला शाह दरगाह स्थित नगर शाजापुर माफी पीर स्थान दर्ज करने के आदेश पारित कर रिकार्ड शुद्ध कर प्रविष्टि दर्ज करने का आदेश दिये हैं।
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