Shajapur
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म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार एवं प्रभारी प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष श्री मोहम्मद अजहर के मार्गदर्शन में आज जिला जेल में विश्व एड्स दिवस के अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा विधिक जागरूकता शिविर एवं विशेष स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया।
जिला जेल शाजापुर में आयोजित शिविर में मुख्य अतिथि के रूप में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव एवं जिला न्यायाधीश श्री राजेन्द्र देवड़ा ने जेल बंदियों को एचआईवी एवं एड्स प्रिवेंशन एवं कन्ट्रोल एक्ट 2017 के प्रावधानों की जानकारी देते हुए बताया कि समाज में एचआईवी पॉजिटिव वाले व्यक्तियों को भी गरीमामय जीवन जीने का अधिकार है। प्रायः समाज में एचआईवी से ग्रस्त व्यक्तियों को हीन भावना से देखा जाता है तथा उनके साथ भेदभाव किया जाता है, इसकी रोकथाम के लिए वर्ष 2017 में अधिनियम बनाया गया है, जिसमें 03 माह से 02 वर्ष के दण्ड का प्रावधान है। साथ ही अधिनियम के अंतर्गत लोकपाल को भी शिकायत की जा सकती है। एचआईवी से ग्रस्त पीड़ितों के अधिकारों के संरक्षण के लिए अधिनियम बनाया गया है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, शाजापुर द्वारा भी एचआईवी ग्रस्त व्यक्तियों को निःशुल्क विधिक सहायता एवं सलाह प्रदान की जाती है। इस अवसर पर बंदियों को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विशेष स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, ताकि समय पर जांच की जाकर समय पर उपचार की सुविधा मुहैया करवाई जा सके।
जिला एड्स नियंत्रण समिति के अंतर्गत स्वामी चैतन्य महाप्रभु समिति के काउन्सलर श्री उदय सिंह राजपूत ने जेल बंदियों को बताया कि एड्स गले मिलने, एक साथ भोजन करने, छूने, हाथ मिलाने, एक दूसरे के वस्त्र पहनने से नहीं फैलता है। एड्स रोग फैलने के 04 प्रमुख कारण है। 01. असुरक्षित यौन संबंध बनाने से 02. संक्रमित सुई का इस्तेमाल करने से, 03. एड्स पीड़ित गर्भवती माता से होने वाले बच्चे को 04. संक्रमित रक्त का आदान-प्रदान करने से फैलता है। विश्व एड्स दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य यह है कि एड्स के प्रति समाज के सभी लोगों को जागरूक किया जा सके तथा एचआईवी से ग्रस्त लोगों को समुचित ईलाज उपलब्ध कराकर मुख्य धारा में लाया जा सकें। एड्स रोग से बचने का उपाय है, एड्स के प्रति जागरूकता।
शिविर के पश्चात जिला जेल में निरूद्ध पुरूष एवं महिला बंदियों की स्वेच्छा से एचआईवी, सिफलिस, टी.बी. स्केनिंग की जांच की जाकर स्वस्थ रहने के उपाय बताएं।
इस अवसर पर सहायक जेल अधीक्षक श्री मण्डलेकर, जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री फारूक अहमद सिद्दीकी, जिला एडस नियंत्रण समिति के अंतर्गत स्वामी चैतन्य महाप्रभु समिति के काउन्सलर एवं अन्य सदस्यगण सहित जिला जेल का स्टॉफ उपस्थित था।
Department of Law & Legislative Affairs, Madhya Pradesh
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