अचल संपत्ति कुर्क
–शाजापुर–
कलेक्टर एवं सक्षम प्राधिकारी श्री दिनेश जैन ने मध्यप्रदेश निक्षेपको के हितों का सरंक्षण अधिनियम 2000 के तहत कार्यवाही करते हुए दिलीप पिता नर्बतसिंह मालवीय निवासी ग्राम जामनेर तहसील शुजालपुर की अचल संपत्ति कुर्क करने का आदेश जारी किया हैं।
जारी आदेश अनुसार थाना लालघाटी के अपराध क्रमांक 131 / 2017 द्वारा 420, 409, 120 बी भादवि में गिरफ्तारशुदा आरोपीगण ओमप्रकाश पिता घीसूलाल कुलमिया उम्र 40 वर्ष, ममता बाई पति ओमप्रकाश कुलनिया उम्र 32 वर्ष, रामबाबू पिता घीसूलाल कुलमिया उम्र 33 वर्ष निवासीगण ग्राम बरनावद तहसील मो.बडोदिया तथा दिलीप पिता नर्बतसिंह मालवीय निवासी ग्राम जामनेर तथा इनके साथियों ने हजारों निवेशकों की राशि भारतीय रिजर्व बैंक की बगैर बैंकिंग कार्य की अनुमति के बैंक के कार्य करना और आरडीएफडी की बजाय डिवेंचर बनाना तथा भारत सरकार के मेमोरेण्डम में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार निवेशकों की राशि का क्लोज ए.बी.सी के अनुसार कार्य न करते हुए षडयंत्र पूर्वक लोगों से निवेश कराकर भारी राशियां लेकर अपने पते से गायब हो गये थे, इन्हें बमुश्किल पुलिस हिरासत में लिया गया है। साथ ही दर्ज प्रकरण में निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2000 को धारा 3/5 का भी इजाफा किया गया है। प्रकरण में अनुसंधान के दौरान आरोपी दिलीप पिता नर्बतसिंह मालवीय निवासी ग्राम जामनेर की चल-अचल संपत्ति को ग्राम जामनेर में पटवारी हल्का क्रमांक 34 सर्वे कमांक 32/1 कुल रकबा 1100 हेक्टर जिसकी कीमत लगभग 21 लाख 60 हजार रूपये है तथा मोहल्ला बंगलापुरा ग्राम जामनेर में 01 मकान है जो ग्राम पंचायत जामनेर के अनुसार उक्त मकान की वर्तमान कीमत लगभग 3 लाख 50 हजार रुपये हैं, जिसे आरोपी किसी व्यक्ति को गिरवी या विक्रय न कर सके इसलिए कलेक्टर एवं सक्षम प्राधिकारी श्री जैन ने उक्त अचल सम्पत्ति को कुर्की करने का आदेश पारित किया है।