नगर के चिन्हित क्षेत्रो में 10 फरवरी दोपहर 3 बजे तक 4 या उससे अधिक व्यक्ति,समूह के एकत्रित होने,सोशल मीडिया में आपत्तिजनक संदेशों के पोस्ट करने एवं जुलूस-जलसे आदि पर धारा 144 के तहत प्रतिबंध,शाजापुर कलेक्टर ने जारी किए आदेश

सोशल मीडिया में आपत्तिजनक संदेशों के पोस्ट करने एवं
जुलूस-जलसे आदि पर आईपीसी की धारा 144 के तहत प्रतिबंध

शाजापुर, 09 फरवरी 2022/ शाजापुर नगर में सार्वजनिक सम्पत्ति की सुरक्षा, सामान्यजन की सुरक्षा नियंत्रण तथा साम्प्रदायिक सौहार्द कायम रखने की दृष्टि से कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री दिनेश जैन ने भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत विभिन्न गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाए हैं। असामाजिक तत्वों द्वारा धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाले आपत्तिजन फोटो एवं लेख के पोस्ट करने से तनाव की स्थिति निर्मित हो सकती है तथा सोशल साईट-व्हाट्सअप, फेसबुक आदि पर आपत्तिजनक संदेशो, चित्रों, वीडियो एवं ऑडियो का प्रसार किये जाने से शां‍ति व्यवस्था के लिए प्रतिकूल स्थितियां निर्मित होने की आशंका को देखते हुए उक्त प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है।

जिला दण्डाधिकारी द्वारा जारी आदेश के अनुसार धार्मिक भावना भड़काने आपत्तिजनक पोस्ट तथा किसी सम्प्रदाय विशेष की भावना उद्वेलित हो को सोशल साईट-व्हाट्सअप, फेसबुक आदि पर प्रसारित करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। व्हाट्सअप ग्रुप एडमिन तथा ग्रुप से जुड़े यूजर ऐसी पोस्ट को प्रसारित नहीं करे। ग्रुप एडमिन ऐसे यूजर्स को रोके। यदि उनके ग्रुप के किसी भी सदस्य द्वारा धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली पोस्ट डाली जाती है तो एडमिन की जवाबदारी तय की जाएगी। किसी भी धर्म सम्प्रदाय के संबंध में आपत्तिजनक टिप्पणी या चित्र फार्वड करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। सोशल मीडिया पर आने वाले संदेश कई बार षडयंत्र के साथ भेजे जाते हैं इन पर प्रतिक्रिया देने के पूर्व सत्यता की जांच करें। किसी भी प्रकार के जुलूस, रैली, प्रदर्शन, चल समारोह, ज्ञापन देना आदि में किसी भी प्रकार से एकत्रित होना एवं अस्त्रों एवं शस्त्रों का सार्वजनिक स्थलों पर प्रदर्शन प्रतिबंधित किया गया है। ईंट पत्थर, अन्य ज्वलनशील पदार्थो के संग्रहण पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। समस्त धार्मिक स्थलों के व्यवस्थापक, मैनेजर, पुजारी, ईमाम आदि स्थलों पर मौजूद रहेंगे और स्थल की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार रहेंगे।

सोशल मीडिया में आपत्तिजनक संदेशों के पोस्ट करने एवं

जुलूस-जलसे आदि पर आईपीसी की धारा 144 के तहत प्रतिबंध

शाजापुर, 09 फरवरी 2022/ शाजापुर नगर में सार्वजनिक सम्पत्ति की सुरक्षा, सामान्यजन की सुरक्षा नियंत्रण तथा साम्प्रदायिक सौहार्द कायम रखने की दृष्टि से कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री दिनेश जैन ने भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत विभिन्न गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाए हैं। असामाजिक तत्वों द्वारा धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाले आपत्तिजन फोटो एवं लेख के पोस्ट करने से तनाव की स्थिति निर्मित हो सकती है तथा सोशल साईट-व्हाट्सअप, फेसबुक आदि पर आपत्तिजनक संदेशो, चित्रों, वीडियो एवं ऑडियो का प्रसार किये जाने से शां‍ति व्यवस्था के लिए प्रतिकूल स्थितियां निर्मित होने की आशंका को देखते हुए उक्त प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है।

जिला दण्डाधिकारी द्वारा जारी आदेश के अनुसार धार्मिक भावना भड़काने आपत्तिजनक पोस्ट तथा किसी सम्प्रदाय विशेष की भावना उद्वेलित हो को सोशल साईट-व्हाट्सअप, फेसबुक आदि पर प्रसारित करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। व्हाट्सअप ग्रुप एडमिन तथा ग्रुप से जुड़े यूजर ऐसी पोस्ट को प्रसारित नहीं करे। ग्रुप एडमिन ऐसे यूजर्स को रोके। यदि उनके ग्रुप के किसी भी सदस्य द्वारा धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली पोस्ट डाली जाती है तो एडमिन की जवाबदारी तय की जाएगी। किसी भी धर्म सम्प्रदाय के संबंध में आपत्तिजनक टिप्पणी या चित्र फार्वड करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। सोशल मीडिया पर आने वाले संदेश कई बार षडयंत्र के साथ भेजे जाते हैं इन पर प्रतिक्रिया देने के पूर्व सत्यता की जांच करें। किसी भी प्रकार के जुलूस, रैली, प्रदर्शन, चल समारोह, ज्ञापन देना आदि में किसी भी प्रकार से एकत्रित होना एवं अस्त्रों एवं शस्त्रों का सार्वजनिक स्थलों पर प्रदर्शन प्रतिबंधित किया गया है। ईंट पत्थर, अन्य ज्वलनशील पदार्थो के संग्रहण पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। समस्त धार्मिक स्थलों के व्यवस्थापक, मैनेजर, पुजारी, ईमाम आदि स्थलों पर मौजूद रहेंगे और स्थल की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार रहेंगे।

नगर के चिन्हित क्षेत्रो में 10 फरवरी दोपहर 3.00 बजे तक

चार या उससे अधिक व्यक्ति का समूह के एकत्रित होने पर प्रतिबंध

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री जैन ने सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा के खतरे आदि की संभावना को नियंत्रित करने के लिए शाजापुर नगर के चिन्हित क्षेत्र भूतेश्वर चौराहा, मनिहारवाड़ी, पोस्टऑफिस के पीछे, नरमुण्डी, तालाब की पाल, कमरदीपुरा, बड़ा चौक, छोटा चौक, कृष्णा टाकीज के पीछे तथा इनके आस-पास के 500 मीटर के दायरे में चार या उससे अधिक व्यक्ति का समूह किसी भी स्थान पर एक समय पर एकत्रित होने पर 9 फरवरी से 10 फरवरी दोपहर 3.00 बजे तक प्रतिबंध लगाया गया है। यदि कोई व्यक्ति प्रतिबंधात्मक आदेश का उल्लघंन करेगा तो उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत प्रकरण अभियोजित किया जायेगा।

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री जैन ने सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा के खतरे आदि की संभावना को नियंत्रित करने के लिए शाजापुर नगर के चिन्हित क्षेत्र भूतेश्वर चौराहा, मनिहारवाड़ी, पोस्टऑफिस के पीछे, नरमुण्डी, तालाब की पाल, कमरदीपुरा, बड़ा चौक, छोटा चौक, कृष्णा टाकीज के पीछे तथा इनके आस-पास के 500 मीटर के दायरे में चार या उससे अधिक व्यक्ति का समूह किसी भी स्थान पर एक समय पर एकत्रित होने पर 9 फरवरी से 10 फरवरी दोपहर 3.00 बजे तक प्रतिबंध लगाया गया है। यदि कोई व्यक्ति प्रतिबंधात्मक आदेश का उल्लघंन करेगा तो उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत प्रकरण अभियोजित किया जायेगा।

मालवा अभीतक की ताजा खबर सीधे पाने के लिए : 
ताज़ा ख़बर पाने के लिए एंड्राइड एप्लीकेशन इनस्टॉल करें :

उप-मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने गुरुग्राम में स्व. श्री झा के परिजनों को बंधाया ढाँढस     |     तीन संकुल प्राचार्यो की एक-एक वेतन वृद्धि तथा दो संकुल प्राचार्यों के प्रभार बदलने के दिए निर्देश रोकने के निर्देश     |     Dewas कलेक्टर श्री गुप्ता ने आरोपी वसीम कुरैशी पर की रासुका की कार्यवाही     |     Ujjain पुलिस ने किया सैंट पॉल स्कूल के सामने युवक की गला रेतकर हत्या करने वाले 03 आरोपियों को गिरफ्तार। 04 घंटो के भीतर किया घटना में शामिल तीनों आरोपियों को जिला देवास से राउंड अप, पुराने विवाद के चलते की गई थी हत्या     |     राजस्व प्रकरणों के निराकरण में प्रदेश में उज्जैन संभाग द्वितीय स्थान पर, राजस्व के प्रकरणों का निराकरण करने में यह कोशिश की जाये कि जिलों में जीरो टॉलरेंस रहे     |     उज्जैन में लगभग 1 लाख पौधे लगाये जायेंगे,वृहद पौधारोपण की तैयारियों के सम्बन्ध में बैठक आयोजित, हरियाली अमावस्या के अवसर पर वृहद स्तर पर पौधारोपण किया जायेगा     |     नीमच जिले की सभी ग्राम पंचायतों में एक दिन में रौपे गए 50 हजार से अधिक पौधे     |     कालापीपल पॉनखेड़ी जल शोधन संयंत्र पुनः प्रारंभ     |     ई-केवायसी एवं आधार अपडेशन के लिए शाजापुर जिले की बड़ी ग्राम पंचायतों में पुन: शिविर लगेंगे     |     राजस्व अधिकारी, नक्शा तरमीम के कार्य को प्राथमिकता दें- कलेक्टर सुश्री बाफना ने राजस्व महा अभियान के तहत लगाए गए शिविरों के निरीक्षण पर कहा,ग्रामीणों से की मुलाकात, पौधरोपण किया     |