चुनाव की सरगर्मी के बीच,,शाजापुर से जारी हुई शासकीय बड़ी ख़बरे,,जुलूस-जलसो पर भी लगा प्रतिबंध,शस्त्र लाइसेंस भी हुए निलंबित

जुलूस-जलसे आदि पर आईपीसी की धारा 144 के तहत प्रतिबंध

शाजापुर, 05 दिसम्बर 2021/ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही चुनावी गतिविधियों एवं राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं के बीच आपसी प्रतिद्वंद्विता बढ़ने की सम्भावना को देखते हुए पंचायत आम निर्वाचन शांति एवं सुव्यवस्थित रूप से संपन्न कराये जाने के लिये एवं जनसुरक्षा की दृष्टि से कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री दिनेश जैन ने भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत आदेश जारी कर विभिन्न गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाए हैं। शाजापुर जिले की समस्त जनपद पंचायतों के संपूर्ण सीमा क्षेत्र में निर्विघ्न एवं शांति पूर्ण चुनाव संपन्न कराने के लिये, आदर्श आचार संहिता का पालन कराने के लिये तथा लोक शांति एवं सुरक्षा की दृष्टि से उक्त आदेश जारी किया गया हैं।

जारी आदेश के अनुसार सार्वजनिक स्थानों पर अस्त्र-शस्त्र लेकर चलना, सार्वजनिक स्थान पर बिना अनुमति के सभा या समारोह, जलसा करना, धरना प्रदर्शन, आतिशबाजी करना, आपत्तिजनक नारे लगाना, असीमित संख्या में वाहनों के काफिले व असीमित संख्या में वाहनों पर लाउडस्पीकर के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है।

निर्वाचन अवधि के दौरान प्रचार हेतु कोई भी राजनैतिक दल, संस्था, संगठन, व्यक्ति आदि बिना अनुमति के किसी प्रकार वाहन रैली नहीं निकालेगा। किसी भी सार्वजनिक स्थान पर सभा, समारोह, जलसा धरना प्रदर्शन आदि बिना सक्षम अनुमति के नहीं करेगा। शासकीय स्कूल मैदान तथा शासकीय कार्यालयों के परिसर में सभा इत्यादि पूर्णतः निषिद्ध रहेगी। कोई भी व्यक्ति दल, संगठन अथवा संस्था संपूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान बिना अनुमति लाउडस्पीकर (ठेला गाड़ी पर लगे लाउडस्पीकर को भी सम्मिलित करते हुए) का उपयोग नहीं करेगा। डी.जे. का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

कोई भी व्यक्ति, संस्था अथवा अन्य संगठन किसी समुदाय अथवा धर्म विशेष को लेकर आपत्ति जनक नारे नहीं लगायेगा एवं आपत्तिजनक पर्चा, पैम्पलेट आदि वितरित नहीं करेगा। सार्वजनिक स्थानों पर इस प्रकार की कोई भी विशेष धर्म विरोधी बाते प्रदर्शित नहीं करेगा, जिससे किसी की भावना को ठेस पहुंचती हो तथा सांप्रदायिक सौहार्द एवं शांति भंग हो। जनपद क्षेत्रों के जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी एवं जनपद सदस्य प्रत्याशी के लिए प्रचार, रैली, जुलूस, सभा, वाहन रैली, ध्वनिविस्तार यंत्र की अनुमति संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय दण्डाधिकारी जारी करेंगे तथा पंच एवं सरपंच प्रत्याशियों संबंधित क्षेत्र के तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी जारी करेंगे। जनपद क्षेत्र के अन्तर्गत सभी सराय, धर्मशाला, होटल, लॉज, इत्यादि में कोई भी व्यक्ति रह रहा हो या आकर रूके तो उसकी सूचना संबंधित क्षेत्र के थाना प्रभारी को दी जाना आवश्यक होगी। त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन वर्ष 2021-22 के दौरान कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर अस्त्र-शस्त्र, डण्डा लट्ठ, हॉकी, आतिशबाजी, आग्नेय शस्त्र घातक धारदार हथियार इत्यादि को लेकर नहीं चलेगा और न ही इनका प्रदर्शन करेगा। चूंकि यह आदेश जन साधारण से संबंधित है तथा परिस्थितिवश इतना समय उपलब्ध नहीं है कि जनसामान्य पर इस आदेश की सूचना की तामिली व्यक्तिशः की जा सके। अतः यह आदेश दण्डाप्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144(2) के अन्तर्गत एक पक्षीय पारित किया गया है। आदेश से व्यथित व्यक्ति दण्डप्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 44(5) के अन्तर्गत जिला दंडाधिकारी के न्यायालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकता है। अत्यंत विशेष परिस्थितियों मे संतुष्ट होने पर आवेदक को किसी भी प्रतिबंध से छूट भी दी जा सकती हैं।

यदि कोई व्यक्ति प्रतिबंधात्मक आदेश का उल्लघंन करेगा तो उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 एवं निर्वाचन तथा अन्य सुसंगत अधिनियमों के अन्तर्गत प्रकरण अभियोजित किया जायेगा। उपर्युक्त प्रतिबंध विधि एवं व्यवस्था संबंधित ड्यूटी में संलग्न अधिकारी, कर्मचारी बैंक के सुरक्षाकर्मी एवं पुलिसकर्मीयों पर लागू नहीं होगा तथा यह प्रतिबंध अन्य किसी नियम या आदेश प्रतिबंधों के अतिरिक्त होंगे।।
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ध्वनि विस्तारक यंत्रो के उपयोग पर प्रतिबंध

शाजापुर, 05 दिसंबर 2021/ कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री दिनेश जैन ने त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2021-22 के दौरान प्रचार-प्रसार कार्य में लगे लाउडस्पीकर के अनियंत्रित उपयोग एवं तेज आवाज से ध्वनि प्रदूषण एवं आम जनजीवन पर विपरित प्रभाव पड़ने तथा लोक प्रशांति को भंग करने के लिए इसे हथियार के रूप में उपयोग की संभावना को देखते हुए मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम की धारा-18 के तहत शाजापुर जिले की सीमा क्षेत्र में सक्षम प्राधिकारी की लिखित अनुज्ञा के बिना ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर पूर्णत: प्रतिबंध लगाया है। ध्वनि विस्तारक यंत्रों की अनुमति के लिए अनुविभागीय दंडाधिकारियों एवं कार्यपालिक दंडाधिकारियों को अधिनियम के तहत सक्षम अधिकारी घोषित किया गया है। जिले में प्रात: 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक ही चुनाव सभाओं में एवं चुनाव प्रचार के वाहनों पर लगने वाले लाउडस्पीकर्स के उपयोग की अनुमति दी जा सकेगी। किसी भी दशा में निर्धारित समय के उपरांत अनुमति नहीं दी जा सकेगी। वाहनों से चुनाव प्रचार की अनुमति आवेदन करने पर ही दी जायेगी। वाहन से प्रचार करते समय अनुमति के साथ वाहन का पंजीयन रखना अनिवार्य होगा। बिना अनुमति के लाउडस्पीकर्स एवं ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग या निर्धारित अवधि व्यतित होने के पश्चात लाउडस्पीकर्स एवं ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग करने की दशा में ध्वनि विस्तारक यंत्रों एवं वाहन जप्त कर दोषी के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की की जायेगी।
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शस्त्र लायसेंस निलंबित

शाजापुर, 05 दिसंबर 2021/ कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री दिनेश जैन ने त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2021-22 को दृष्टिगत रखते हुए जनपद पंचायत शाजापुर, मो. बड़ोदिया, शुजालपुर एवं कालापीपल सीमा क्षेत्रों के शस्त्र अनुज्ञप्ति धारियों के शस्त्र लायसेंस निलंबित किये हैं।

कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी ने जिले में स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्वक निर्वाचन कराने के लिए आर्म्स एक्ट 1959 की धारा-17 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जनपद पंचायत सीमा क्षेत्रों में आने वाले थाना क्षेत्रों के समस्त शस्त्र अनुज्ञप्ति धारियों के लायसेंस निलंबित किये हैं। आर्म्स एक्ट के अंतर्गत आर्मी, बीएसएफ, एसएएफ, पुलिस, होमगार्ड्स आदि केन्द्रीय एवं राज्य के सशस्त्र बल बैंको के लायसेंस धारियों, बैंको में नियुक्त सिक्यूरिटी एजेंसी के गार्डों के लायसेंस एवं चुनाव कार्य में संलग्न अधिकारियों, कार्यपालिक दंडाधिकारियों, न्यायायिक सेवा के अधिकारीगण, नेशनल रायफल एसोसिएशन के सदस्यों को पुलिस अधीक्षक के प्रमाणिकरण आदि अनुज्ञप्तियों को प्रतिबंध से मुक्त रखा गया है। शेष समस्त आग्नेय शस्त्र अनुज्ञप्ति धारियों को आदेशित किया गया है कि वे 12 दिसंबर के पूर्व संबंधित थाना क्षेत्रों में अपने शस्त्र अनिवार्य रूप से जमा कराएं। शस्त्र जमा न कराना दंडनीय अपराध होगा। अनुज्ञप्ति धारी के लिए शस्त्र थाने में जमा कराना अनिवार्य नहीं है। अनुज्ञप्ति धारी पुलिस थाने या शस्त्र डीलर के पास शस्त्र जमा कराते हैं तो जमा करने की रसीद की फोटो कॉपी संबंधित थाने में जमा कराना होगा। शस्त्र डीलर भी संबंधित थाने में शस्त्र जमा करने वालों की सूची देंगे।
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त्रिस्तरीय पंचायत के आम निर्वाचन 2021-22 के लिए

राजस्व एवं पुलिस अधिकारियों की संयुक्त बैठक 06 दिसंबर को
शाजापुर, 05 दिसंबर 2021/ मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन 2021-22 के लिए गत दिवस निर्वाचन कार्यक्रम जारी किया गया है। शाजापुर जिले में तीन चरणों में निर्वाचन सम्पन्न होना है।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री दिनेश जैन द्वारा इस संबंध में 06 दिसंबर 2021 को पूर्वान्ह 12.00 बजे से कलेक्टर कार्यालय शाजापुर के सभाकक्ष में राजस्व एवं पुलिस अधिकारियों की संयुक्त बैठक आयोजित की गई है।

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