निर्वाचन कार्य के प्रति लापरवाही बरतने पर दो बीएलओ निलंबित
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कलेक्टर एवं जिला निवार्चन अधिकारी श्री दिनेश जैन ने निर्वाचन कार्य के प्रति लापरवाही बरतने पर बीएलओ सहायक शिक्षक प्राथमिक विद्यालय अमलाय कैलाशचंद्र पेशवानी एवं माध्यमिक शिक्षक माध्यमिक विद्यालय चितौनी रईस अंसारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है।
जारी आदेशानुसार बीएलओ सहायक शिक्षक प्राथमिक विद्यालय अमलाय कैलाशचंद्र पेशवानी एवं माध्यमिक शिक्षक माध्यमिक विद्यालय चितौनी रईस अंसारी द्वारा निर्वाचन कार्य के प्रति लापरवाही बरतने से अनुविभागीय अधिकारी एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी विधानसभा क्षेत्र शुजालपुर एवं कालापीपल के द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावानुसार उक्त कृत्य कदाचरण की श्रेणी का होने तथा मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 एवं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा (32) के प्रावधानों का उल्लंघन किए जाने से उक्त दोनो बीएलओ को मध्यप्रदेश सिविल सेवा नियम 1966 के नियम 9 (1) (क) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। निलंबन अवधि में कैलाशचंद्र पेशवानी एवं रईस अंसारी का मुख्यालय जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय जिला शाजापुर रहेगा। निलंबन काल में उक्त दोनो को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की प्रात्रता होगी।