जिले की समस्त नगरीय सीमा क्षेत्र एवं समस्त ग्रामीण क्षेत्र की ग्राम पंचायत सीमा में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

शाजापुर, 18 नवम्बर 2021/ कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री दिनेश जैन ने म.प्र. शासन गृह विभाग भोपाल द्वारा जारी निर्देशानुसार दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए समस्त नगरीय सीमा क्षेत्र जिला शाजापुर एवं समस्त ग्रामीण क्षेत्र की ग्राम पंचायत सीमा में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए है।
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री जैन द्वारा जारी आदेश अनुसार पूर्व में जारी समस्त प्रकार के प्रतिबन्धों को लागू किये जाने संबंधी विभिन्न प्रतिबंध आदेशो को निरस्त किया गया है। समस्त शासकीय सेवकों से अपेक्षा की गई है कि वह कोविड -19 टीको की दोनो डोज ले। समस्त कार्यालय प्रमुख ऐसे शासकीय सेवको के नाम सूचीबद्ध करें, जिनके द्वारा दोनों टीके नहीं लगाये गये है तथा उन्हें टीके लगवाना सुनिश्चित करें। समस्त स्कूलों, कॉलेजो, होस्टलों में कार्यरत प्राचार्य, शिक्षक, संचालक, स्टाफ तथा अध्ययनरत 18 वर्ष से अधिक आयु के छात्र-छात्राओं से भी अपेक्षा की गई है कि वे कोविड 19 के टीके की दोनों डोज लगवाये। ऐसे स्टाफ, कर्मियो, छात्र-छात्राओं जिनके द्वारा दोनों टीके नहीं लगाए गए है, उन्हें दोनों टीके लगवाना प्राचार्य एवं संचालक सुनिश्चित करे। समस्त मार्केट प्लेस एवं मॉल के दुकानदारों तथा मेलों में दुकान लगाने वाले दुकानदारों से अपेक्षा की गई है कि वे कोविड-19 टीके की दोनों डोज लें। जिन दुकानदारों द्वारा दोनों टीके नहीं लगाए गए हैं, उन्हें दोनों लगवाना मार्केट एसोसियेशन, माल प्रबंधन, मेला आयोजक सुनिश्चित करे। समस्त सिनेमाहॉल, मल्टीप्लेक्स एवं थिएटर में स्टाफ को दोनों टीके लगवाना आवश्यक होगा। कोविड उपयुक्त व्यवहार जैसे मास्क का उपयोग, सोशल डिस्टेसिंग आदि का पालन कराया जाना सुनिश्चित करे। उपरोक्त दिशा निर्देश में दोनो डोज लगाने से तात्पर्य है कि कोविड 19 की दोनो डोज लगा ली गई हो अथवा प्रथम डोज लगाने के बाद द्वितीय डोज लगाने की तिथि (ड्यू डेट) नही निकली हो। यह आदेश आज 18 नवम्बर 2021 से आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा।

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