शाजापुर जिले में उर्वरकों की कालाबाजारी की तो खैर नही,जारी हुए आदेश,बिल देना,रेट लिस्ट ओर स्टॉक डिटेल दुकान के बाहर लगाना अनिवार्य

पारदर्शिता के साथ उर्वरकों के विक्रय के आदेश
धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश
शाजापुर, 13 नवंबर 2021/ जिले में इस वर्ष रबी 2021-22 मे गेहूँ 185000 हेक्टेयर एवं दलहन 67000 हेक्टेयर क्षेत्र मे बोनी होने की संभावना है। बोनी कार्य निरंतर जारी है अभी तक लगभग 48 प्रतिशत बोनी कार्य हो चुका है तथा आगे बोनी कार्य मे और तेजी आयेगी। मैदानी अधिकारी एवं कर्मचारी से प्राप्त हो रही सूचना अनुसार जिले मे कृषकों द्वारा उर्वरकों की मांग निरंतर बढ़ रही है। भविष्य में उर्वरको विभिन्न उर्वरको की मांग में तेजी से वृद्धि होने की संभावना है। शासन के द्वारा सभी उर्वरकों की लगातार उपलब्धता सुनिश्चित करायी जा रही है परन्तु निचले स्तर पर अपारदर्शिता, कालाबाजारी तथा उच्च मूल्य पर विक्रय की स्थितियां न बने तथा इस कारण किसानो में अंसतोष व कानून व्यवस्था की स्थिति न निर्मित हो इसके लिए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री दिनेश जैन ने भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (1) के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है।
जिसके अनुसार सभी सेवा सहकारी समितियों एवं निजी उर्वरक विक्रेताओं द्वारा दुकान के बाहर प्रत्येक का उर्वरकवार प्रतिदिन का ओपनिंग स्टॉक एंव उर्वरक की दर स्पष्ट रूप से दर्शनीय स्थल पर प्रदर्शित की जायेगी। सहकारी समितियों तथा निजी विक्रेताओं द्वारा कृषको को बिल अनिवार्य रूप से दिया जायेगा। सहकारी समितियों तथा निजी विक्रेताओं द्वारा उर्वरकों का विक्रय पी.ओ.एस. मशीन द्वारा ही किया जाएगा तथा यह सुनिश्चित हो कि पी.ओ.एस. मशीन पर प्रदर्शित हो रही उर्वरको की मात्रा का भौतिक रूप से उपलब्ध उर्वरको की मात्रा से मिलान होना चाहिए। सेवा सहकारी समितियों एंव निजी उर्वरको विक्रेताओं द्वारा उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 का पालन सुनिश्चित करना होगा।

यह आदेश दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (1) के अंतर्गत एक पक्षीय पारित किया गया है। कोई भी व्यक्ति इस संबंध में अपनी आपत्ति / आवेदन एण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 ( 5 ) के अंतर्गत प्रस्तुत कर सकता है। पूर्व से प्रचलित अन्य प्रतिबंधात्मक आदेशों के प्रावधान पूर्ववत् लागू रहेगें। एसडीएम एवं वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी उक्त निर्देशों का पालन करने हेतु अपने-अपने क्षेत्र में मॉनिटरिंग करेंगे।
इस आदेश का उल्लंघन होने पर संबंधित सेवा सहकारी समिति एंव निजी उर्वरक विक्रेताओं के विरूद्ध चोर बाजारी निवारण और आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम 1980 तथा भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 188 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध माना जाकर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। यह आदेश आज दिनांक से आगामी 02 माह तक प्रभावशील रहेगा।

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