कलेक्टर ने सम्पूर्ण जिले में आईपीसी की धारा 144 के तहत प्रतिबंध लगाया, देखे खबर

स्वास्थ्य के लिए हानिकारण पटाखों के निर्माण, भण्डार, क्रय-विक्रय, उपयोग आदि पर प्रतिबंध
कलेक्टर ने सम्पूर्ण जिले में आईपीसी की धारा 144 के तहत प्रतिबंध लगाया
शाजापुर, 03 नवंबर 2021/ उच्चतम न्यायालय एवं राष्ट्रीय हरित अभिकरण के आदेश के परिपेक्ष्य में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री दिनेश जैन ने सम्पूर्ण जिले में आईपीसी की धारा 144 के तहत स्वास्थ्य के लिए हानिकारक पटाखों के निर्माण, भण्डारण, परिवहन, विक्रय, उपयोग आदि पर पूर्णत: प्रतिबंध लगाया है। साथ ही आमजनों को आदेश दिया गया है कि वे प्रतिबंधित एवं स्वास्थ्य के लिए हानिकारण पटाखों का उपयोग नहीं करें। पटाखा विक्रेता ऐसे पटाखों का भण्डारण, परिवहन एवं विक्रय तथा उपयोग नहीं करें। शाजापुर जिले की परिवेशीय वायु गुणवत्ता मॉडरेट एवं संतोषजनक श्रेणी की है। इसलिए जिले में कम उत्सर्जन वाले उन्नत श्रेणी के (इम्‍प्रूव्ड क्रेकर्स) एवं ग्रीन पटाखे का ही उपयोग, भण्डारण, परिवहन एवं विक्रय किया जा सकेगा।
कलेक्टर द्वारा जारी आदेशानुसार सीरिज, लड़ी वाले पटाखों का उपयोग एवं विक्रय पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। दीपावली पर्व, गुरू पर्व एवं अन्य धार्मिक त्यौहारों पर पटाखों का उपयोग मात्र 2 घण्टे रात्रि 08.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक किया जा सकेगा। क्रिसमस एवं नववर्ष की पूर्व संध्या पर पटाखे रात्रि 11.55 बजे से रात्रि 12.30 बजे तक चलाए जा सकेंगे। ग्रीन पटाखों के लिए पेट्रोलियम एण्ड एक्सपोलिसिव सेफ्टी आर्गेनाईजेशन एवं नेशनल इनवारमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा पंजीकृत ग्रीन पटाखों के निर्माताओं की सूची अनुसार ही विक्रय किया जा सकेगा। ग्रीन पटाखों के अंतर्गत फुलझड़ी, अनार, मेरून आते है। ऐसे पटाखे जिनके निर्माण में वेरियम साल्ट का उपयोग किया जाता है, पूर्णत: प्रतिबंधित रहेंगे। ऐसे पटाखे जिनमें एंटीमनी लिथियम, मरकरी, आर्सेनिक, स्ट्रान्सियम क्रोमेट एवं लेड तत्वो का उपयोग हो रहा है, उनका क्रय-विक्रय पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। शाजापुर जिले के अंतर्गत आने वाले अस्पताल, नर्सिंग होम, जिला चिकित्सालय एवं प्राथमिक स्वास्थ्‍य केन्द्र, शैक्षणिक संस्थान, न्यायालय, धार्मिक स्थलों एवं ऐसे अन्य क्षेत्र जिन्हें पूर्णत: शांत क्षेत्र (सायलेंस जोन) घोषित किया गया है कि 100 मीटर की परिधी में पटाखों का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा। पटाखो के प्रस्फुटन की तीव्रता प्रस्फुटन स्थल से 4 मीटर की दूसरी पर 125 डेसीबल से अधिक नहीं होना चाहिए। ऑनलाईन एवं ई-कार्मस जैसे फ्लिपकार्ट एवं अमेजान इत्यादि के माध्यम से पटाखो का क्रय-विक्रय पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। पटाखों के जलने के उपरांत उत्पन्न कचरे को ऐसे स्थान पर न फेके जहां प्राकृतिक जल स्त्रोत पेयजल होने की संभावना है। नगरीय निकायों को संग्रहित कचरे का पृथक से एकत्रीकरण कर उसका डिस्पोजल करने के लिए निर्देशित किया गया है।
कलेक्टर श्री जैन ने सभी अनुविभागीय दण्डाधिकारियों, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं थाना प्रभारियों को अपने-अपने क्षेत्र में आदेश का कढ़ाई से पालन कराते हुए सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि किसी भी क्षेत्र में अवैध आतिशबाजी, पटाखों का भण्डारण, परिवहन विक्रय नहीं हो। इसके लिए पटाखा लाईसेंसी विक्रेताओं, भण्डारकर्ताओं से अंडरटेकिंग भराए जाने के लिए कहा गया है। जारी आदेश का उल्लंघन करने वालो के विरूद्ध विस्फोटक नियम 84 एवं आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

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