राजगढ़- सूदखोरी के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत नरसिंहगढ़ पुलिस द्वारा फरियादी इंदर पिता लक्ष्मीनारायण सेन नि. नरसिंहगढ़ की रिपोर्ट पर 10 से 20 प्रतिशत ब्याज की दर पर ऋण देने वाले सूदखोरों के विरुद्ध धारा 3/4 मध्य प्रदेश ऋणियों का संरक्षण अधिनियम एवं 506,34 भादवि का प्रकरण पंजीबद्ध किया
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