शरीफ उर्फ पप्पु छ: माह के लिए निर्बंधि
शाजापुर, 18 अक्टूबर 2021/ जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर श्री दिनेश जैन ने जिले के शुजालपुर थाना क्षेत्र के टिला मोहल्ला शुजालपुर सिटी निवासी शरीफ उर्फ पप्पु पिता बाबु खाँ उम्र 45 वर्ष को राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 6 माह की कालावधि के लिए निर्बंधित किया है।
निर्बंधन आदेश जारी करते हुए जिला दण्डाधिकारी ने शरीफ उर्फ पप्पु को आदेश दिये हैं कि वह प्रत्येक 15 दिवस में एसडीएम न्यायालय/थाना प्रभारी के समक्ष अपनी उपस्थिति अनिवार्यत: देगा तथा 6 माह की कालावधि तक प्रत्येक ऐसे अवागमन की पूर्व सूचना जिसमें वह अपने निवास, ग्राम या शहर से अन्यत्र प्रस्थान करता है एसडीएम/थाना प्रभारी के समक्ष उपस्थित होकर देगा एवं मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3 (1) (ग) किसी भी व्यक्ति के शरीर व संपत्ति को क्षति पहुंचाने के लिए प्रयुक्त होने वाले किसी पदार्थ/शस्त्र को कब्जे में नहीं रखेगा, उपयोग में नहीं लायेगा। शरीफ उर्फ पप्पु को आदेशित किया गया है कि आम नागरिक की तरह शांति एवं सदाचार बनाए रखेगा।
मालवा अभीतक की ताजा खबर सीधे पाने के लिए :
ताज़ा ख़बर पाने के लिए एंड्राइड एप्लीकेशन इनस्टॉल करें :