Breking सुनेरा मे पदस्थ समिति प्रबंधक एवं सहायक समिति प्रबंधक के कार्यकाल के भौतिक सत्यापन के बाद सबसे बड़ी कार्यवाही
शाजापुर, 13 अक्टूबर 2021/ उप आयुक्त सहकारिता श्री मनोज कुमार गुप्ता द्वारा प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था सुनेरा मे पदस्थ समिति प्रबंधक एवं सहायक समिति प्रबंधक के कार्यकाल में किये गये भौतिक सत्यापन के पश्चात् कम पाई गई खाद व बीज कीमती राशि 21,83,283 रूपये एवं ब्याज की राशि सहित कुल राशि की डिक्री हेतु न्यायालय उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं शाजापुर के समक्ष प्रस्तुत किये गये वसूली प्रकरण में आरोपीगण की संपत्ति को अटेच करने हेतु प्रस्तुत किये गये आवेदन का संज्ञान लेते हुए न्यायालय द्वारा म.प्र.सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 68 के तहत 11 अक्टूबर 2021 को आदेश पारित करते हुए मेहरबानसिंह पिता इन्दरसिंह पूर्व संस्था प्रबंधक पैक्स सुनेरा निवासी ग्राम मंझानिया परगना व जिला शाजापुर के स्वामित्व एवं आधिपत्य की ग्राम मंझानिया तहसील व जिला शाजापुर में भूमि सर्वे क्रमांक 176/2 रकबा 0.2000 हेक्टेयर, सर्वे क्रमांक 271/2 रकबा 0.0300 हेक्टेयर, सर्वे क्रमांक 272/1 रकबा 0.0400 हेक्टेयर, सर्वे क्रमांक 278 रकबा 0.0400 हेक्टेयर एवं मांगीलाल शर्मा पिता जगन्नाथ शर्मा पूर्व सहायक प्रबंधक पैक्स सुनेरा निवासी ग्राम सुनेरा परगना व जिला शाजापुर के स्वामित्व एवं आधिपत्य की ग्राम सुनेरा तहसील व जिला शाजापुर में भूमि सर्वे क्रमांक 2353/1 रकबा 0.2600 हेक्टेयर तथा ग्राम सुनेरा में 2 मंजिला भवन क्रमांक 366 को अटेच कर लिया गया है। प्रकरण में पुलिस थाना सुनेरा में पूर्व से प्राथमिकी दर्ज कराई गई है जिसमे आरोपीगण की गिरफ्तारी भी हो चुकी है।
उप आयुक्त सहकारिता श्री मनोज कुमार गुप्ता द्वारा बताया गया कि कलेक्टर श्री दिनेश जैन के निर्देशन में इसी प्रकार की सख्त कार्यवाही की जावेगी तथा जिले में सहकारी संस्थाओ एवं निजी व्यक्तियो द्वारा किये जा रहे खाद बीज एवं कीटनाशक दवाईयो के व्यवसाय का आकस्मिक निरीक्षण कराये जाने हेतु एक उडनदस्ता के गठन की कार्यवाही भी की जा रही है तथा प्रत्येक विक्रेता की आकस्मिक जॉच की जावेगी।