शाजापुर, 06 अगस्त 2021/ न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिला दण्डाधिकारी श्रीमती मंजूषा विक्रांत राय के समक्ष मक्सी तहसील व जिला शाजापुर के आवेदक द्वारा मक्सी में खराब सोयाबीन का तेल विक्रय करने की शिकायत की गई थी।
शिकायत में बताया गया कि कीर्ति गोल्ड रिफाईण्ड सोयाबीन तेल जिसका मेन्यूफेक्चर श्री बसंत इन्टरप्राईजेस कम्पनी 214-215 एसडीए काम्पलेक्स मूसाखेडी इन्दौर से होता है, का विक्रय किया जा रहा है। विक्रय किये जा रहे सोया तेल में बदबूदार और गाढ़ा पाम आईल की मिलावट की जाना प्रतीत होने से न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिला दण्डाधिकारी श्रीमती राय द्वारा उपरोक्त सोया तेल पाउच का सर्विलेंस नमूना श्री आर.के. काम्बले, खाद्य सुरक्षा अधिकारी से नियमानुसार सीलबंद करवाया जाकर खाद्य विश्लेषक, राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला ईदगाह हिल्स भोपाल को जांच हेतु भेजा गया था
खाद्य विश्लेषक से प्राप्त जांच रिपोर्ट 4 अगस्त 2021 अनुसार उपरोक्त कीर्ति गोल्ड रिफाईण्ड सोयाबीन तेल अवमानक (Substandard) होना पाया गया है। प्रकरण में संबंधित के कारोबारकर्ता मक्सी के एबी रोड के किराना व्यवसायी एवं उपरोक्त खाद्य पदार्थ के निर्माता श्री बसंत इन्टर प्राईजस कम्पनी इन्दौर के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 नियम 2011 के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही हेतु प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है।