अच्छी और महत्वपूर्ण खबर -परिवहन विभाग की अनूठी पहल नागरिक अब घर बैठे बना सकेंगे ऑनलाइन लर्निंग (ड्राइविंग)लाइसेंस
मप्र डेस्क
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महिलाओं के लिये नि:शुल्क बनेगा लर्निंग लाइसेंस, ‘सारथी’ वेबसाइट पर आधार कार्ड से बनवायें जा सकेंगे लाइसेंस
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कलेक्टर श्री चन्द्रमौली शुक्ला के मार्गदर्शन में 02 अगस्त को जिला परिवहन कार्यालय देवास में लर्निंग लायसेंस के लिए फेसलेस सेवा लागू की गई है। जिले के नागरिक घर बैठे ऑनलाईन लर्निंग लायसेंस बनवा सकेंगे। अब जिले के नागरिक घर बैठे आवेदन कर सकता है तथा ऑनलाईन परीक्षा देकर अपना लर्निंग लायसेंस बनवा सकते है।
जिला परिवहन अधिकारी श्रीमती जया वसावा ने बताया कि आवेदन करने के लिये आवेदक को सबसे पहले परिवहन की वेबसाईट पर लर्निंग लायसेंस एप्लीकेशन एण्ड अपाईन्टमेन्ट सिस्टम ऑप्शन दिखेगा, जिस पर क्लिक करना होगा। इसमें आधार नम्बर डालने के बाद ओटीपी प्राप्त होगा। सॉफ्टवेयर आधार से फोटो सहित सभी जानकारी प्राप्त कर लेगा। लर्निंग टेस्ट भी ऑनलाईन होगा। आवेदक ऑनलाईन ही लर्निग लायसेंस का प्रिन्ट निकलवा सकेंगे। उन्होंने बताया कि जिन लोगों ने लर्निंग लायसेंस के लिए परिवहन विभाग की वेबसाईट से ऑनलाईन अपाईन्टमेंट लिए है, उनके लायसेंस वर्तमान प्रक्रिया के तहत बनते रहेंगे।
परिवहन विभाग द्वारा लर्निंग लायसेंस बनवाने की प्रक्रिया का सरलीकरण किया गया है। लोग अब घर बैठे ऑनलाइन लर्निंग लायसेंस बना सकेंगे। ऑनलाइन लायसेंस बनने से जहाँ एक ओर आम जनता को परिवहन कार्यालय में लगने वाली लम्बी कतारों से मुक्ति मिलेगी वही एजेन्टों से छुटकारा भी मिलेगा।
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में प्रदेश सरकार आत्म-निर्भर मध्यप्रदेश के लिये बहुत शिद्दत के साथ कार्य कर रही है। इसी अनुक्रम में परिवहन मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत ने निर्देशानुसार परिवहन विभाग द्वारा ऑनलाइन लर्निंग लाइसेंस सुविधा प्रारंभ की गई। इस सुविधा से युवा घर बैठे लर्निंग लायसेंस बनवा सकेंगे। ऑनलाइन लर्निंग लायसेंस सुविधा सुशासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। लायसेंस प्रक्रिया को और अधिक सुगम, सरल एवं पारदर्शिता बनाया गया है।
आधार कार्ड से बनवायें जा सकेंगे लायसेंस
कोई भी व्यक्ति घर बैठे आधार कार्ड के जरिए ‘सारथी’ वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर डिजिटल रूप से निर्धारित शुल्क जमा करने के बाद लर्निंग लायसेंस बनवा सकेंगे। आधार कार्ड की जानकारी दर्ज करने पर आवेदन स्वत: ही आवेदक, अभिभावक का नाम, जन्मतिथि, पता आदि स्वत: ही दर्ज हो जाता है। आवेदक को फिजिकल फिटनेस संबंधी जानकारी भी ऑनलाइन दर्ज करना होती है। यदि आवेदक कोई शर्त पूरी नहीं करता है तो उसका आवेदन ही सबमिट नहीं होगा। आवेदन सबमिट होते ही आवेदन नम्बर आवेदक को मिल जाता है।
महिलाओं के लिये नि:शुल्क बनेगा लायसेंस
महिला आवेदकों के लिये यह सुविधा नि:शुल्क की गयी है। लर्निंग लायसेंस प्राप्त करने के पूर्व आवेदक को एक टेस्ट देना होगा, जिसमें सड़क सुरक्षा संबंधित से 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। आवेदक को उत्तीर्ण होने के लिये 60 प्रतिशत जबाव सही देने होंगे। इसके बाद ही आवेदक को लाईसेंस प्रदान किया जा सकेगा।
नवीनीकरण एवं डुप्लीकेट लायसेंस भी ऑनलाइन
लायसेंस नवीनीकरण, डुप्लीकेट प्रति तथा पता परिवर्तन की सुविधा भी आधार कार्ड के आधार पर अगले माह से ऑनलाइन शुरू की जायेगी। आवेदन सबमिट होने तथा डिजिटल फीस एवं पोस्टल चार्ज जमा कराने के बाद लायसेंस डाक के माध्यम से भेजा जाएगा।