देवास
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सभी धार्मिक/पूजा स्थल (ईदगाह को छोड़कर) में एक समय में अधिकतम 50 व्यक्ति पूजा/अर्चना कर सकेगें
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श्रावण मास में निकलने वाली कावड़ यात्राएं प्रतिबंधित
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कलेक्टर श्री चन्द्रमौली शुक्ला ने मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग द्वारा जारी आदेशानुसार एवं जिला आपदा प्रबंधन समिती द्वारा लिये गये निर्णय के अनुक्रम मे देवास जिले के लिए पूर्व जारी प्रतिबंधात्मक आदेश में आंशिक संशोधन किया है।
जारी संशोधित आदेशानुसार सभी धार्मिक/पूजा स्थल (ईदगाह को छोड़कर) में स्थान की उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुए एक समय में अधिकतम 50 व्यक्ति पूजा/अर्चना कर सकेगें। इस बाबत कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम के संबंध में जारी प्रोटोकोल का पालन धार्मिक/पूजा स्थल के प्रबंधन को करना बंधनकारी होगा। सभी धार्मिक आयोजनो में निर्धारित संख्या से अधिक संख्या में आमजन का एकत्रित होना प्रतिबंधित किया जाता है। श्रावण मास मे निकलने वाली कावड़ यात्राओं को जिले की राजस्व सीमाओ के लिये प्रतिबंधित किया है। शेष आदेश यथावत रहेगा।
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