कोरोना अनुकूल व्यवहार का पालन करने वाली दुकानों और संस्थाओं को सम्मानित किया जाएगा – मुख्यमंत्री श्री चौहान

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मध्यप्रदेश में कोरोना अनुकूल व्यवहार को सुनिश्चित करने के लिए शहरी क्षेत्रों में ‘सम्मान योजना’ तथा ‘रोको-टोको’ अभियान चलाए जाएंगे, ताकि लोगों को कोविड से बचने के लिए जरूरी सावधानियों के पालन के लिए और अधिक प्रेरित किया जा सके। यह निर्णय मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा कोविड नियंत्रण तथा रोकथाम के लिए गठित मंत्री समूहों की बैठक में लिया गया। मुख्यमंत्री श्री चौहान आज मंत्रालय में कोरोना अनुकूल व्यवहार के लिए गठित मंत्री समूह को संबोधित कर रहे थे। नगरीय विकास और आवास मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह ने कोरोना के विरूद्ध अपने समूह की ओर से अनुशंसाएँ प्रस्तुत की। बैठक में वित्त, वाणिज्यिक कर मंत्री श्री जगदीश देवड़ा, जल संसाधन मंत्री श्री तुलसी सिलावट भी उपस्थित थे।

सावधानियों का पालन जरूरी

बैठक में तय किया गया कि शहरी इलाकों में दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग सहित कोरोना से बचने के सभी उपायों पर विशेष ध्यान दिया जाए। जो दुकानदार इस दिशा में अच्छा काम करेंगे, उन्हें नगरीय विकास और आवास विभाग की तरफ से सम्मानित किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि कोरोना अनुकूल व्यवहार का पालन करने वाली दुकानों और संस्थाओं को नगरीय निकाय प्रमाण-पत्र जारी कर सम्मानित करें। साथ ही राज्य में ‘रोको-टोको’ अभियान भी चलाया जाएगा। इसमें राज्य सरकार आम जनता को कोरोना के लिए जरूरी सभी सावधानियों के पालन के लिए जागरूक करेगी। बड़े मेलों और धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजनकर्ताओं की यह जिम्मेदारी रहेगी कि वे कोरोना अनुकूल व्यवहार का पालन सुनिश्चित कराएं। मंत्री समूह द्वारा अनुशंसा की गई कि अधिक भीड़ वाले बाजारों और अन्य स्थानों पर निगरानी टॉवर स्थापित किए जाएं और बिना मास्क लगाए व्यक्तियों और भीड़ लगाने वालों पर जुर्माने की कार्यवाही की जाए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि कोरोना संक्रमण के प्रति सजगता के लिए प्रदेश में प्रतिदिन एक लाख तक टेस्ट सुनिश्चित किए जाएं।

रेस्टोरेंट पर विशेष चौकसी बरतने की आवश्यकता

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि कोरोना संक्रमण का खतरा अभी गया नहीं है। जन-सामान्य का पार्क, बाजारों, रेस्टोरेंट में आवागमन लगातार बढ़ रहा है। रेस्टोरेंट पर विशेष चौकसी बरतने की आवश्यकता है। पुलिस तथा नगरीय निकायों का अमला यह सुनिश्चित करें कि प्रावधान के अनुसार 50 प्रतिशत क्षमता के आधार पर ही रेस्टोरेंट और होटलों का संचालन हो। इससे अधिक लोग एक समय में होटलों और रेस्टारेंट में मौजूद न रहें।

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