शाजापुर जिले में 01 जून से शर्तों के साथ अनलॉक होगा देखें खबर

शाजापुर, 30 मई 2021/ कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री दिनेश जैन ने राज्य शासन के निर्देश पर तथा जिला संकट प्रबंधन समूह द्वारा लिए गए निर्णय के उपरांत 01 जून 2021 से शर्तों के साथ समस्त नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत अनलॉक के संबंध में आदेश जारी किया है।

जारी आदेश के अनुसार शाजापुर जिले की राजस्व सीमा में प्रतिदिन रा‍त्रि 10.00 बजे से प्रात: 6.00 बजे तक नाईट कर्फ्यू रहेगा। इस दौरान चिकित्सीय कार्य को छोड़कर किसी भी व्यक्ति का घर से निकलने पर प्रतिबंध रहेगा। इसी तरह जिले में किसी भी तरह की सामाजिक, राजनैतिक, खेलकूद, सांस्कृतिक, सार्वजनिक एवं धार्मिक कार्यक्रमों, धार्मिक आयोजनों आदि पर प्रतिबंध रहेगा। शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे, किन्तु ऑनलाइन क्लासेस की अनुमति रहेगी। सभी सिनेमा हॉल शॉपिंग काम्पलेक्स, व्यायाम शाला, स्पोर्टर्स, जिम, स्वीमिंग पुल, थियेटर एवं आडिटोरियम, असेम्बली हॉल बंद रहेंगे। सभी प्रकार के धार्मिक स्थल, उपासना स्थल पर एक समय में 04 व्यक्तियों से अधिक उपस्थित नहीं रह सकेंगे। गर्भगृह में प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा, बाहर से दर्शन किये जा सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अनिवार्य रूप से टीकाकरण के उपरांत ही शहर में आने के लिए कहा गया है। 05 से अधिक कोरोना संक्रमण के प्रकरण आने पर संबंधित ग्राम पंचायत/ग्राम/वार्ड को कंटेनमेंट एरिया घोषित कर बंद किया जायेगा। सभी प्रकार के रेस्टोरेंट एवं भोजनालय केवल होम डिलेवरी के लिए खुल सकेंगे। साथ ही उपलब्ध स्थान के 50 प्रतिशत क्षमता का उपयोग कर सकेंगे। जिले के समस्त नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में लगने वाले हाट बाजार पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेंगे। जिले की रेड जोन में आने वाली ग्राम पंचायत बेरछा और मोल्टा क्षेत्र में आगामी आदेश तक सभी दुकाने बंद रहेगी। इन क्षेत्रों में राशन एवं किराने की दुकाने प्रात: 7.00 बजे से 11.00 बजे तक होम डिलेवरी के माध्यम से विक्रय कर सकेंगे। रेड जोन क्षेत्र से लोगों का बाहर जाना एवं क्षेत्र में आना प्रतिबंधित रहेगा।

इसी तरह अनलॉक के दौरान संचालित की जाने वाली गतिविधियों के अनुसार सभी शासकीय,अर्द्धशासकीय एवं अशासकीय कार्यालयों (केन्द्र शासन से संबंधित कार्यालयों सहित) के संचालन के लिए शतप्रतिशत अधिकारियों एवं 50 प्रतिशत कार्यालयीन कर्मचारियों के साथ संचालित किये जायेंगे, किन्तु कंटेनमेंट क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले स्टाफ को कार्यालय आने की अनुमति नहीं रहेगी। बैंक, बीमा, एनबीएफसीएस से जुडे संस्थानों के तथा कोपरेटिव क्रेडिट सोसायटीज, केस मैनेजमेंट एजेंसियों के संचालन की अनुमति रहेगी। उद्योगों के कच्चा एवं तैयार माल के परिवहन पर किसी प्रकार की रोक नहीं रहेगी। अंतिम संस्कार में अधिकतम 10 व्यक्तियों को सम्मिलित होने की अनुमति रहेगी। शादी समारोह में दोनों पक्षों को मिलाकर 20 व्यक्तियों को अनुमति दी जायेगी। कार्यक्रम में कोरोना गाईडलाइन का पालन किया जाना अनिवार्य होगा। साथ ही आयोजक अपने क्षेत्र के अनुविभागीय दंडाधिकारी को अतिथियों की सूची आयोजन के पूर्व उपलब्ध कराएंगे। दुकानों के संचालन के लिए दुकानदार को ग्राहको के मध्य पर्याप्त दूरी सुनिश्चित कर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए आदेशित किया गया है। साथ ही उन्हें “नो मास्क- नो सर्विस” अर्थात जिन ग्राहकों ने मास्क नहीं पहना हो उन्हें सामान विक्रय नहीं करने के लिए कहा गया है। दुकानदार को भी अनिवार्य रूप से मास्क पहनने के लिए निर्देशित किया गया है। यदि कोई दुकानदार प्रोटोकॉल का उल्लंघन करता है तो दुकान को सील करने की कार्यवाही की जायेगी। सभी प्रकार की कृषि गतिविधियों की अनुमति रहेगी। कृषि उपज मंडी, खाद-बीज-कृषि यंत्रों की दुकानें निर्धारित समय में खुल सकेगी। शाजापुर नगर में फल एवं सब्जी की थोक नीलामी स्थानीय नई कृषि उपज मंडी में प्रात: सुबह 6.00 बजे से 9.00 बजे तक होगी। कोविड-19 की रोकथाम के लिए नागरिकों को वैक्सीन लगवाने केन्द्रों पर आनेजाने की छूट रहेगी। नागरिकों को अपना आधार कार्ड, पहचान पत्र एवं वैक्सीनेशन का एसएमएस दिखाना होगा। इसके अतिरिक्त बेवजह घूमने वाले लोगों पर वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। जिले में संचालित होने वाले अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लिनिक, मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी, पशु चिकित्सा अस्पताल चालु रहेंगे। सार्वजनिक परिवहन निजी बसों के माध्यम से कोविड-19 के दिशा-निर्देशों के साथ संचालित किये जा सकेंगे। आटो, ई-रिक्शा में तथा 4 पहिया वाहनों में ड्राईवर तथा दो यात्रियों को यात्रा करने की अनुमति रहेगी। सभी प्रकार के सामानों और माल की आवाजाही चालु रहेगी। येलो एवं ग्रीन जोन के ग्रामों में मनरेगा सहित अन्य विभागों के निर्माण कार्यों तथा तेंदुपत्ता संग्रहण के कार्य एसओडी का पालन करते हुए जारी रख सकेंगे। मेंटेनेंस सर्विस लेने वाले इलेक्ट्रिशियन, प्लंबर, कारपेंटर, मोटर मैकेनिक, आईटी सर्विस प्रोवाईडर के आवागमन पर रोक नहीं रहेगी। सैलून की दुकाने प्रोटोकॉल का पालन करते हुए खुल सकेगी। परीक्षा केन्द्रों पर आने जाने वाले परिक्षार्थियों के आवागमन पर छूट रहेगी। ई-कामर्स कंपनियों को होम डिलेवरी की अनुमति रहेगी। कैमिस्ट, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की राशन दुकाने, फल एवं सब्जियां, डेयरी एवं दुग्ध केन्द्र,आटा चक्की, पशु आहार की दुकाने खुल सकेंगी। साथ ही पेट्रोल पंप, डीजल पंप, गैस स्टेशन, रसोई गैस की सेवाएं भी चालू रहेगी। शासन द्वारा प्रदत्त गाईडलाइन के अनुसार नगरीय सीमा क्षेत्रों में बाजारों की कुल दुकानों में से प्रतिदिन 50 प्रतिशत से अधिक दुकाने नहीं खोली जा सकेगी। इसके लिए कलेक्टर ने अनुविभागीय अधिकारियों, तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों, नगरीय निकाय के सीएमओ को निर्देशित किया है कि वे अपने क्षेत्र के व्यापारी संघों तथा नगरीय क्षेत्र के संकट प्रबंधन समूह से चर्चा कर दुकानों के खुलने का निर्धारण करें

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