मास्क लगाए बिना निकलने वाले 22 व्यक्तियों को भेजा गया अस्थायी जेल

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#कोरोना_संक्रमण के बढ़ते प्रकरणों को देखते हुए लोगों को कोरोना से बचाने के लिए मास्क लगाए बिना सड़कों पर चलने वाले 22 व्यक्तियों को आज जिला मुख्यालय पर बनायी गयी अस्थायी जेल में भेजा गया। इन व्यक्तियों को दोपहर 2.00 बजे से शाम लगभग 5.00 बजे तक अस्थायी जेल में रखा गया।

उल्लेखनीय है कि कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री दिनेश जैन ने कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते प्रभाव के नियंत्रण एवं रोकथाम के लिए तथा लोक जीवन सुरक्षा हेतु शाजापुर नगरपालिका सीमा क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाये रखने की दृष्टि से कारागार अधिनियम 1894 की धारा 03 तथा सहपठित दण्ड प्रकिया संहिता 1973 की धारा 417 के तहत लालघाटी स्थित डाईट परिसर को आगामी आदेश तक अस्थाई कारागार घोषित किया गया है।

जिला मुख्यालय पर अनुविभागीय दंडाधिकारी श्री एसएल सोलंकी एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस सुश्री दीपा डोडवे द्वारा बिना मास्क लगाए घूमने वालों पर कार्यवाही की गई।
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