जमाकर्ताओं को राशि वापस करने के निर्देश, मामला सहारा केडिट कॉपरेटिव सोसाईटी का

शाजापुर, 30 मार्च 2021/ कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री दिनेश जैन द्वारा सहारा केडिट कॉपरेटिव सोसाईटी अन्तर्गत विभिन्न जमाकर्ताओं के द्वारा प्रस्तुत किये गये आवेदन के तारतम्य में सर्व साधारण एवं आम नागरिक के हित में सहारा केडिट कॉपरेटिव सोसायटी अन्तर्गत जमाकर्ताओं को उनकी जमा राशि का शत प्रतिशत भुगतान एक माह के अन्दर किये जाने एवं 15 अक्टूबर 2020 से किसी भी आम नागरिक-जनसाधारण का कोई नया निवेश स्वीकार नहीं करने के लिए निर्देशित किया गया है। इसके अलावा रीजनल मेनेजर उज्जैन श्री रविन्दरसिंह को पुनः आदेश का पालन सुनिश्चित करते हुए निर्देशित किया गया है कि वे सर्वप्रथम कमजोर, मजदूर वर्ग वाले तथा जिनकी राशि कम है उन जमाकर्ताओं को 8 दिवस के भीतर शत प्रतिशत राशि का भुगतान किया जावे एवं इस संस्था के ऐजेन्ट एवं उनके परिवार सदस्यों के नाम से जमा की गई राशि का भुगतान आम नागरिक/जमाकर्ताओं के भुगतान के बाद किया जाये।

इस कार्यालय द्वारा रीजनल मैनेजर सहारा कॉपरेटिव सोसाईटी उज्जैन से जिला शाजापुर अन्तर्गत कार्यरत सहारा ऐजेन्टो की चल-अचल सम्पत्ति की जानकारी भी चाही गई थी, जिसके तारतम्य में विगत 4 मार्च 2021 को रीजनल मैनेजर के द्वारा संबंधित ऐजेन्टो के नाम से जमा राशि की जानकारी प्रस्तुत की गई है एवं चल-अचल सम्पत्ति की जानकारी संबंधित तहसीलदारों के माध्यम से लेने का निवेदन किया गया। इसके अलावा उनके द्वारा यह भी उल्लेख किया गया है कि सहारा इण्डिया जिले में नया व्यवसाय एवं रि-इनवेशमेंट करने पर रोक लगाई गई थी एवं कृषि मंत्रालय द्वारा भी रोक लगी हुई थी। इस संबंध में उच्च न्यायालय खण्डपीठ नई दिल्ली में प्रचलित निर्णय के अनुसार उपरोक्त रोक को हटा दिया गया है और हमें कार्य करने की अनुमति मिल गई है, उल्लेख किया गया है।

रीजनल मैनेजर के द्वारा विगत 04 मार्च 2021 को प्रस्तुत उपर्युक्त जानकारी के तारतम्य में विगत 10 मार्च को पुनः रीजनल मेनेजर श्री रविन्दर सिंह को समक्ष में सुना गया एवं उन्हें यह निर्देशित किया गया है कि वे संबंधित ऐजेन्टो की चल-अचल सम्पत्ति की जानकारी उनके स्तर पर भी संकलित कर इस कार्यालय को उपलब्ध करावें। प्रस्तुत जानकारी संबंधित ऐजेन्टो व उनके परिवारजनों के नाम से अत्यधिक मात्रा में राशि जमा है, ऐसी दशा में उनकी राशि का भुगतान के पूर्व सर्वप्रथम कमजोर, मजदूर वर्ग वाले तथा जिनकी राशि कम है उन जमाकर्ताओं को 31 मार्च 2021 के पूर्व शत प्रतिशत राशि का भुगतान अनिवार्य रूप से किया जाये एवं इस संस्था के ऐजेन्ट एवं उनके परिवार सदस्यों के नाम से जमा की गई राशि का भुगतान आम नागरिक/जमाकर्ताओं के भुगतान होने के बाद किया जाये। चूंकि कलेक्टर कार्यालय में प्रतिदिन सहारा कम्पनी में जमाकर्ताओं के द्वारा आवेदन प्रस्तुत किये जा रहे है एवं उनकी राशि का भुगतान नहीं होने से उनके परिवार में बच्चों के विवाह, बीमारी ईलाज एवं अन्य तरह से आर्थिक स्थिति का संकट उत्पन्न हो गया है। ऐसी दशा में आवेदकों को उनकी राशि का भुगतान होना आवश्यक है।

कलेक्टर ने आम नागरिक एवं जनहित को दृष्टिगत रखते हुए पुनः आदेशित किया है कि 31 मार्च 2021 के पूर्व उपर्युक्त अनुसार उल्लेखित जमाकर्ताओं को शत-प्रतिशत राशि का भुगतान किया जाये, अन्यथा नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

मालवा अभीतक की ताजा खबर सीधे पाने के लिए : 
ताज़ा ख़बर पाने के लिए एंड्राइड एप्लीकेशन इनस्टॉल करें :

सीईओ जिपं श्रीमती कुशरे द्वारा ग्राम पंचायत जमुनिया में विकास कार्यों का औचक निरीक्षण किया     |     इंदौर में भीषण सड़क हादसा,बाइक को टक्कर मारकर टैंकर में घुस गई ट्रैवलर, 6 लोगों की दर्दनाक मौत     |     इजराइल दंपति के साथ चोरी करने वाली गैंग जीआरपी पुलिस ने पकड़ी     |     पंचायत चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ में नक्सलियों ने खेला खूनी खेल, सरपंच प्रत्याशी को पत्नी के सामने उतारा मौत के घाट     |     भाजपा नेता ने सरकारी जमीन की करवा ली रजिस्ट्री, पंचायत सचिव सहित 5 लोगों के खिलाफ FIR     |     चाकूबाजी करने वालों की पुलिस ने निकाली हेकड़ी, कान पकड़कर माफी मांगते दिखे बदमाश     |     नीमच में भीषण सड़क हादसा, ट्रक और कार की हुई जोरदार भिड़ंत, कड़ी मशक्कत के बाद लोगों को निकाला गया बाहर     |     इंदौर पुलिस ने बुलेट मोटरसाइकिल चुराने वाले गिरोह को पकड़ा, पूछताछ में हुए कई खुलासे     |     कैंडल मार्च नहीं…मुझे इंसाफ चाहिए, मैं भी इस देश की बेटी हूं… गायत्री सुसाइड केस में मायके वालों ने उठाई इंसाफ की मांग     |     पन्ना के अजयगढ़ के देवगांव के पास रोड़ किनारे खेत पर मिला तेंदुए के शव, वन विभाग की टीम जांच में जुटी     |