शाजापुर, 29 अगस्त 2020/ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत खरीफ 2020 हेतु ऋणी एवं अऋणी कृषकों के बीमांकन की अंतिम तिथि 31 अगस्त 2020 कर दी गई है। कृषकों की सुविधा हेतु शासकीय अवकाश 30 अगस्त 2020 (रविवार) को भी राष्ट्रीकृत बैंको, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक एवं की शाखाएं एवं प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाऐं खुली रहकर उक्त योजना सम्बन्धी कार्य सम्पादित करेंगी।
जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने बताया कि अऋणी/कालातीत कृषक सदस्य अपनी कार्यक्षेत्र की बैंक शाखा में सम्पर्क कर फसल का बीमा करा सकते है। अऋणी सदस्यों हेतु आधार कार्ड की अद्यतन प्रति, जमीन सम्बन्धी दस्तावेज, अधिकृत हस्ताक्षर से बुआई का प्रमाण पत्र (निर्धारित प्रारूप), बैंक पासबुक की छायाप्रति इत्यादि दस्तावेज पूर्ण कराने के पश्चात प्रधानमंत्री फसल बीमा की निर्धारित प्रीमियम जमा कर योजना का लाभ ले सकते हैं।
इसे देखते हुए अपर जिला दण्डाधिकारी एवं अपर कलेक्टर श्रीमती मंजूषा विक्रांत राय ने आदेश जारी कर कोविड-19 के कारण 30 अगस्त रविवार को लॉकडाउन के दौरान शाजापुर एवं शुजालपुर नगर में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमांकन कराने के लिए किसानों के लिए छूट प्रदान की है। इस दौरान बैंको की शाखाए खुली रहेगी, शेष अन्य संस्थान एवं दुकाने बंद रहेगी।