MP News: आधार और पैन कार्ड के आधार पर 1 जनवरी 2008 है जन्मतिथि, कोर्ट ने नगर पालिका अधिकारी के आदेश को किया खारिज

मध्य प्रदेश के महेश्वर की चर्चित ‘प्रयागराज कुंभ गर्ल’ के जन्म प्रमाण पत्र (Birth Certificate) को लेकर उच्च न्यायालय (High Court) ने एक बेहद महत्वपूर्ण और राहत भरा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने महेश्वर नगर परिषद द्वारा 31 मार्च 2026 को जन्मतिथि में सुधार को लेकर जारी किए गए आदेश को पूरी तरह से निरस्त कर दिया है। अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि जन्मतिथि में किसी भी तरह के बदलाव से संबंधित युवती के हित सीधे तौर पर प्रभावित होते हैं, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में उसे अपना पक्ष रखने के लिए सुनवाई का कोई अवसर ही नहीं दिया गया था, जो कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के पूर्णतः विपरीत है।

📝 साल 2025 में बना था जन्म प्रमाण पत्र, 11 मार्च 2026 को युवती ने अपनी मर्जी से कर लिया था विवाह

पूरे मामले की शुरुआत पिछले साल हुई थी, जब युवती के माता-पिता ने 30 मई 2025 को नगर परिषद कार्यालय में आवेदन देकर उसकी जन्मतिथि 1 जनवरी 2008 दर्ज करते हुए जन्म प्रमाण-पत्र जारी करने की मांग की थी। इसके बाद 5 जून 2025 को नगर परिषद ने इसी जन्मतिथि के आधार पर उसका जन्म प्रमाण-पत्र जारी कर दिया था। इस आधिकारिक प्रमाण-पत्र के हिसाब से युवती 1 जनवरी 2026 को वयस्क हो गई थी और उसने अपनी स्वतंत्र इच्छा से 11 मार्च 2026 को अपनी पसंद के युवक से विवाह कर लिया था। इसके कुछ समय बाद उसके पिता ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के रिकॉर्ड का हवाला देते हुए जन्मतिथि बदलकर 30 दिसंबर 2009 करने का आवेदन दिया, जिस पर नगर परिषद ने संशोधन कर दिया था।

⚖️ आधार और पैन कार्ड में दर्ज है 1 जनवरी 2008 जन्मतिथि, बिना सुने बदलाव करना प्राकृतिक न्याय के विरुद्ध: हाईकोर्ट

जन्म प्रमाण पत्र में किए गए इस अचानक बदलाव को चुनौती देते हुए युवती और उसके पति ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की युगलपीठ में याचिका दायर की थी। याचिका में दलील दी गई कि वर्ष 2015 में जारी हुए आधार कार्ड और पैन कार्ड दोनों में युवती की जन्मतिथि 1 जनवरी 2008 ही दर्ज है, और बिना उसका पक्ष सुने अधिकारी कैसे जन्मतिथि बदल सकते हैं। हाईकोर्ट ने याचिका स्वीकार करते हुए कहा कि किसी भी व्यक्ति के रिकॉर्ड में बिना उसे सुने बदलाव नहीं किया जा सकता। अदालत ने महेश्वर के मुख्य नगर पालिका अधिकारी के 31 मार्च 2026 के आदेश को खारिज करते हुए निर्देश दिया है कि इस मामले में युवती को भी सुनवाई का पूरा अवसर दिया जाए और कानून के प्रावधानों के तहत नए सिरे से उचित निर्णय लिया जाए।

मालवा अभीतक की ताजा खबर सीधे पाने के लिए : 
ताज़ा ख़बर पाने के लिए एंड्राइड एप्लीकेशन इनस्टॉल करें :

Suicide Case : साकेत नगर सुसाइड केस में नया मोड़, परिजनों ने कर्ज की बात से किया इनकार, पुलिस खंगाल रही कॉल डिटेल     |     HC News : नगर निगम की अनदेखी से गई जान, 22 लोगों की मौत की पुष्टि, पानी के नमूनों में ई-कोलाई बैक्टीरिया मिलने से हुआ बड़ा खुलासा     |     MP News: आधार और पैन कार्ड के आधार पर 1 जनवरी 2008 है जन्मतिथि, कोर्ट ने नगर पालिका अधिकारी के आदेश को किया खारिज     |     MP News : इंदौर में गरीबों और जरूरतमंदों के लिए शुरू हुई अनूठी पहल, बिना खर्च के पूरे विधि-विधान से संपन्न हो रहा तर्पण     |     MP News: छतरपुर में आधी रात को भरभराकर गिरा दो मंजिला मकान, मलबे में दबने से महिला और बच्ची की दर्दनाक मौत     |     MP HC News: 1996 के रिश्वत केस में हाईकोर्ट की दो टूक- सिर्फ रकम बरामद होने और फिनोफ्थलीन टेस्ट से अपराध साबित नहीं होता     |     MP News: इंदौर-अहमदाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर 120 करोड़ की लागत से बना रेलवे ओवरब्रिज 6 महीने में ही हुआ जर्जर, जगह-जगह बने गड्ढे     |     MP News: बुरहानपुर के दो दर्जन किसानों का अनूठा प्रयोग, केले के रेशों से बनेंगे स्टाइलिश घरेलू उत्पाद और कपड़े     |     JEC Cosmos Society Event: मशीन लर्निंग, एआई और साइबर सिक्योरिटी की मिलेगी खास ट्रेनिंग, देश-दुनिया के पूर्व छात्र होंगे शामिल     |     Ujjain News : शाही मस्जिद के 500 मीटर दायरे में प्रतिबंध, छत्री चौक और सती गेट के व्यापारियों को भारी आर्थिक नुकसान     |