मिथुन चक्रवर्ती के खिलाफ कोई विवादित टिप्पणी नहीं… TMC नेता को कलकत्ता हाईकोर्ट का आदेश

भाजपा नेता और मशहूर बॉलीवुड स्टार मिथुन चक्रवर्ती ने कुणाल घोष के खिलाफ 100 करोड़ रुपये का मानहानि का मुकदमा दायर किया है. इस बार उस मामले की सुनवाई बुधवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय में हुई. कोर्ट ने आदेश दिया कि मिथुन चक्रवर्ती और उनके परिवार से जुड़ी कोई भी विवादित टिप्पणी नहीं की जा सकेगी.

टीएमसी नेता कुणाल घोष को 15 दिसंबर तक कोई भी विवादित टिप्पणी करने से बचना होगा. मामले में नोटिस जारी किए जाएंगे, न्यायमूर्ति अरिंदम मुखर्जी ने यह आदेश दिया है. इस मामले की अगली सुनवाई दिसंबर में होगी. देखते हैं उस सुनवाई में क्या आदेश आता है.

इस बीच, मिथुन चक्रवर्ती ने कुणाल घोष पर गंभीर आरोप लगाए थे. वह चिटफंड घोटाले में शामिल हैं, खुद को बचाने के लिए उन्होंने भाजपा का दामन थामा था.

मिथुन चक्रवर्ती के खिलाफ नहीं करें विवादित टिप्पणी

मिथुन चक्रवर्ती ने आरोप लगाया कि कुणाल घोष ने उनके खिलाफ ऐसी टिप्पणी की. बात यहीं खत्म नहीं होती, मिथुन चक्रवर्ती ने आगे आरोप लगाया कि कुणाल घोष ने यह खबर फैलाई है कि उनका बेटा बलात्कार के मामले में शामिल है, जो किसी भी तरह से सही नहीं है.

मिथुन चक्रवर्ती का दावा है कि न केवल उनके बेटे, बल्कि उनकी पत्नी को भी घसीटा गया है. कुणाल घोष ने टिप्पणी की है कि उनकी पत्नी भी वित्तीय लेनदेन में शामिल हैं.

100 करोड़ का मानहानि का मामला दायर

मिथुन चक्रवर्ती ने आरोप लगाया कि यह पूरी तरह से जानबूझकर किया गया है. इन सभी आरोपों के आधार पर मिथुन चक्रवर्ती ने कुणाल पर 100 करोड़ रुपये से ज्यादा का मानहानि का मुकदमा दायर कियां. हालांकि, कुणाल की घोष ने भी प्रतिक्रिया दी.

उन्होंने पहले कहा था, “जिसकी गरिमा होती है, उसकी बदनामी होती है. क्या उसकी गरिमा है या उसकी बदनामी होगी? जो जांच के डर से इतनी बार पार्टियां बदलता है, उसकी भी गरिमा होती है!” इसके बाद चिटफंड मामले को लेकर कुणाल ने कहा, “मैं अदालत को बताऊंगा कि चार-पांच चिटफंड से उसका क्या संबंध था. सीबीआई को पूरे मामले की जांच करने दीजिए.”

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