शाजापुर।
जिला शाजापुर में शांति एवं लोक व्यवस्था बनाए रखने हेतु कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी शाजापुर सुश्री ऋजु बाफना द्वारा मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 (क)(ख) के तहत जिला बदर की कार्यवाही की गई है।*
*पुलिस अधीक्षक श्री यशपाल सिंह राजपूत* के प्रतिवेदन के आधार पर यह पाया गया कि कसाईवाड़ा, थाना कोतवाली शाजापुर निवासी –
1. इमरान पिता लियाकत खां उम्र 37 वर्ष,
2. फरहान पिता लियाकत खां उम्र 36 वर्ष,
3. जिशान खां पिता लियाकत खां उम्र 29 वर्ष,
लंबे समय से आपराधिक एवं समाज विरोधी गतिविधियों में लिप्त हैं। इनमें लोगों को भयभीत करना, गाली-गलौच, मारपीट, जान से मारने की धमकी देना, अवैध हथियार रखना, सट्टा संचालन करना एवं शासकीय आदेशों की अवहेलना करना जैसे कृत्य शामिल हैं। इनके कारण नगर की शांति व्यवस्था एवं जनसाधारण की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा था।
उक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए जिला दण्डाधिकारी द्वारा तीनों व्यक्तियों के विरुद्ध एक वर्ष की अवधि तक जिला शाजापुर एवं इसके समीपवर्ती जिले – देवास, उज्जैन, आगर-मालवा, राजगढ़ एवं सीहोर की राजस्व सीमाओं से बाहर रहने का जिलाबदर आदेश पारित किया गया है। आदेश का उल्लंघन करने पर विधि अनुसार कठोर कार्यवाही की जाएगी।
यह कार्यवाही राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था एवं जनसाधारण के हित में आवश्यक होने से की गयी है।