जिसके रेप-मर्डर केस में तीन लोगों को हुई थी जेल, 18 महीने बाद जिंदा लौटी; हैरान कर देगी ये मर्डर मिस्ट्री

मध्य प्रदेश के झाबुआ से एक हैरान और परेशान करने वाली खबर आई है. यहां एक युवती का साल 2023 में अपहरण हुआ था. अगले दिन उसकी बॉडी मिली थी. परिजनों ने उसके शव की पहचान की और रेप एवं हत्या का मुकदमा दर्ज कराया. इस मामले में तीन लोगों को जेल भी हुई, लेकिन वहीं युवती 18 महीने बाद जिंदा लौट आई. उसे सही सलामत देखकर परिजन भी हैरान रह गए. तुरंत मामले की जानकारी पुलिस को दी गई, लेकिन पुलिस इस खबर से परेशान हो गई.

पुलिस की परेशानी इस बात को लेकर थी कि इतने दिन ये युवती कहां रही? इसके अलावा दूसरा बड़ा सवाल यह कि वह कौन थी, जिसका इस युवती के परिजनों ने अंतिम संस्कार कर दिया? इसी के साथ तीसरा सवाल यह भी है कि उस शव का इस युवती के रूप में परिजनों ने पहचान कैसे कर ली? इन तीनों सवालों को केंद्र में रखते हुए पुलिस ने इस मामले की नए सिरे से जांच शुरू कर दी है. उधर, नई जानकारी सामने आने के बाद मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने इस युवती की हत्या के आरोप में पकड़े गए तीन आरोपियों में से एक को जमानत दे दी है.

हैरान कर देगी असली कहानी

पुलिस के पास यह युवती खुद को जिंदा बताने के लिए अपना आधार कार्ड और वोटर कार्ड लेकर पहुंची थी. उसने बताया कि उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था, इसलिए वह अगस्त 2023 में अपने घर वालों को बिना बताए प्रेमी के साथ चली गई थी. उसके प्रेमी ने एक साल तक उसे कोटा में बंधक बनाकर रखा और उसके साथ रेप किया. इस दौरान वह घर वालों से भी बात नहीं करने देता था. इसके बाद उसने उसे 5 लाख रुपये में किसी और को बेच दिया. पीड़िता के मुताबिक वह बड़ी मुश्किल से आरोपियों के चंगुल से छूट कर भाग पायी है.

घर आने पर पता चली उसके मरने की कहानी

युवती ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि उसे पता ही नहीं था कि घर वापस लौटने के बाद उसे पता चला है कि उसका अंतिम संस्कार हो चुका है. उसने बताया कि उसे यह भी नहीं पता कि उसके कपड़े उस महिला के पास कैसे पहुंचे, जिसका शव 18 महीने पहले मिला था. इसलिए घर लौटने पर पूरी कहानी सामने आने के तत्काल बाद वह पुलिस के पास पहुंच गई. उसने सबूत दिए कि वह मरी नहीं, बल्कि जिंदा है और खुद प्रताड़ित है.

निर्णायक दौर में है मुकदमा

उधर, इस युवती के साथ रेप और मर्डर केस में मुकदमा निर्णायक दौर में पहुंच गया है. केवल एक गवाह की गवाही बाकी है. हालांकि अब पुलिस की ओर से पेश ताजा रिपोर्ट को देखने के बाद मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के इंदौर बेंच ने एक आरोपी को जमानत दे दी है. वहीं पूरे मामले की विधिवत जांच के आदेश दिए हैं.

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